- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है,
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) (ईपीएफओ) से जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। लोकसभा में सरकार की तरफ से विस्तृत जानकारी दी गई है। जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान 7,63,687 नई महिला कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहक नामांकित हुईं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) (ईपीएफओ) अप्रैल, 2018 से (सितंबर, 2017 से आगे की अवधि के लिए) हर महीने की 20 तारीख को अपना पे रोल डेटा प्रकाशित कर रहा है, जिससे पहली बार आधार मान्य यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में शामिल होने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है।
मौजूदा ग्राहकों के बाहर निकलने और पहले बाहर निकलने वाले ग्राहकों के ग्राहक के रूप में फिर से जुड़ने से शुद्ध पेरोल पर पहुंचने की सूचना है। सितंबर, 2023 महीने के लिए नवीनतम प्रकाशित पेरोल (20 नवंबर, 2023 को) के अनुसार, अंतिम तिमाही (जुलाई, 2023 के वेतन माह से लेकर) के महीनों के लिए नए कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों के नामांकन का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण सितंबर, 2023) अनुलग्नक में हैं।
पिछली तिमाही के दौरान नामांकित नई महिला कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों की संचयी संख्या 7,63,687 है। नवीनतम पेरोल रिपोर्ट के अनुसार, नए कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों की अधिक संख्या विशेषज्ञ सेवाओं (38 प्रतिशत), व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, भवन और निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सामान्य इंजीनियरिंग उत्पादों, इंजीनियर्स-इंजीनियरिंग ठेकेदारों के साथ जुड़े प्रतिष्ठानों में नामांकित हुई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) (ईपीएफओ) द्वारा प्रकाशित सकाल पेरोल डेटा अनंतिम है, क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना एक सतत प्रक्रिया है और अगले महीने में यह अपडेट हो जाता है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation) (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत, पात्रता शर्तों के अधीन बेरोजगारी लाभ का भुगतान उन बीमित श्रमिकों को किया जाता है जो अपनी नौकरी खो देते हैं।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Insured Persons Welfare Scheme) के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही बीमित श्रमिकों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।