Suchnaji

EPFO सदस्य सावधान…! ये नहीं किया तो अटक जाएगा EPF का सारा पैसा

EPFO सदस्य सावधान…! ये नहीं किया तो अटक जाएगा EPF का सारा पैसा
  • बार-बार अस्वीकृति से उठानी पड़ सकती है भारी मुसीबतें।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के सदस्य ध्यान दें। ईपीएफ के पैसे को लेकर खास खबर है। दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और निवारण पर डिटेल से पढ़िए। ईपीएफओ (EPFO) के समाचार श्रृंखला में आज हम आपको ‘दावा फॉर्म भरने में अक्सर होने वाली गलतियों, कमियों, खामिओं और त्रुटियों से संबंधित’ जानकारी दे रहे है।

AD DESCRIPTION R.O. No.12945/84

ये खबर भी पढ़ें : Breaking: EPFO अब आपके जिले में, जानें कहां मिलेगी बड़ी फैसिलिटी

अगर आप हमारी इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समझ लेते हैं तो आप फॉर्म भरने में आ रही बार-बार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते है। तो आइए आपको बताते है ‘दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और उनके निवारण के बारे में विस्तार से…।

ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन: ईपीएफओ, ईपीएस फंड, उच्च, न्यूनतम पेंशन और सरकार पर बड़ी खबर

1) बेमेल जानकारियां : दरअसल नियोक्ता के द्वारा दावा फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारियां जब EPFO के डाटा से मेल नहीं खाती हैं तो दावा अस्वीकृत हो जाता है और नियोक्ता इन छोटी-छोटी गलतियों को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए दावा फॉर्म भरते समय आप बेमेल जानकारियों में पांच बिन्दुओं पर एकदम बारीकी से ध्यान दें…

1.नाम, पिता अथवा पति का नाम।
2.नौकरी ज्वॉइन करने या छोड़ने की तिथि।
3.अधूरा केवासी (KYC)
4.अधूरी बैंक डिटेल्स
5.उम्र/जन्मतिथि विवरण में विसंगतियां

ये खबर भी पढ़ें : EPFO NEWS: पेंशन पर खास बात, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल क्या है, कैसे करें प्रोसेस और अप्लाई

कई बार आधार और EPFO पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर होता है। अगर ऐसा है तो आवेदन के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा करके इसको सुधरवाया जाना चाहिए।

2.जन्मतिथि में त्रुटि: यदि EPFO रिकॉर्ड और दावे पर अंकित जन्मतिथि के बीच अंतर है तो आपका दावा खारिज हो सकता है। यदि आपका KYC विवरण पूर्ण और सत्यापित नहीं है तो भी आपका दावा खारिज हो सकता है।

ये खबर भी पढ़ें : EPS-95 Pension: न्यूनतम पेंशन 7500+DA संभव नहीं…!

इसलिए देरी या बार-बार अस्वीकृति से बचने के लिए दावा भरने से पहले KYC की औपचारिकताओं को पूरा कर लें। यहां ध्यान देना होगा कि आधार कार्ड में किसी गलती को सही कराने के लिए आपको आधार कार्यालय से संपर्क करना होगा।

ये खबर भी पढ़ें : EPFO NEWS: पेंशन पर खास बात, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल क्या है, कैसे करें प्रोसेस और अप्लाई

यह भी है बड़ा कारण

कई बार सही बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और सभी विवरण दर्ज करने के बाद भी एक त्रुटि अक्सर दिखाई देती है वो ये कि संभवत: आपने संयुक्त खाते का उपयोग किया हो। अगर संयुक्त खाता आपके जीवनसाथी के साथ है तो PF विभाग इसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन किसी अन्य के साथ खाता होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है।

ये खबर भी पढ़ें : EPFO NEWS: पेंशन पर खास बात, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल क्या है, कैसे करें प्रोसेस और अप्लाई

बैंकों का विलय भी है कारण

यह भी संभव है कि बैंकों के विलय के कारण कई बार आपके बैंक के IFSC कोड में संशोधन किया गया हो। कई बार अपलोड चेक या पासबुक का धुंधला होना दावा रद्द होने का कारण बन जाता है।

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Higher Pension: खाते में पैसा भेजने से पहले EPFO का अड़ंगा, पढ़िए SAIL CPF Trust विवाद

चेक अथवा पासबुक की ओरिजनल फोटो ही अपलोड करें। फोटोकॉपी अपलोड करने की गलती न करें। किसी भी त्रुटि की दशा में आपको अपने PF पोर्टल पर अपने बैंक KYC को फिर से अपडेट करना होगा और इसका पुन: अनुमोदन होगा।

कई बार सदस्य या नियोक्ता के द्वारा दिया गया अधूरा विवरण भी दावा खारिज होने का कारण बन जाता है।

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 पेंशन पाने के लिए भरना होगा 10D फॉर्म, जानिए  प्रोसेस और कितनी है इसकी जरूरी

इनमें दो बिन्दु प्रमुख हैं…

1.प्रमाण पत्र संबंधित विवरण

2.चेक में दी गई अधूरी जानकारी

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Minimum-Higher Pension: सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति का EPFO और पीएम मोदी के खिलाफ फरमान

प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषित दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी

दरअसल कुछ दावों के लिए प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषित दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी होता है। इन्हें संलग्न करने से पहले जांच लें कि आवश्यक दस्तावेज अधूरे तो नहीं है वरना दावा खारिज हो सकता है।

निकासी के समय अपने चेक या पासबुक की एक प्रति अपलोड करना जरूरी होता है। चेक पर आपका नाम होना चाहिए या फिर अपनी पासबुक का पहला पेज अपलोड करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि पासबुक पेज पर वहीं नाम और बैंक विवरण हो जो आपके KYC में दिया गया हो।

ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Pensioners: लोकसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस को नोटा से जवाब देने का दावा, 76 लाख पेंशनभोगी मायूस

नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं तो…

कई बार नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं होती है या फिर नौकरी ज्वॉइन करने और छोड़ने की तारीखें रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है, जिस वजह से दावा अस्वीकृत हो जाता है।

कई बार गैर-पात्रता यानी नॉन एलिजिबिलिटी भी अस्वीकृति का कारण होते है, इसलिए दावा आवेदन के समय पात्रता सदस्य द्वारा पूरी की जांच की जानी चाहिए अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाता है। UAN का आधार से लिंक न होना भी दावा अस्वीकृत होने का कारण बन सकता है।

ये खबर भी पढ़ें :  ईपीएस 95 पेंशनर्स को भाजपा के घोषणा पत्र से बड़ा झटका, पेंशनभोगियों की प्लानिंग उजागर

कई बार गलत निकासी या स्थानांतरण भी कारण

एक और महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी गलती के कारण स्वीकृति नहीं होती…। कई बार गलत निकासी या स्थानांतरण फॉर्म का उपयोग करना भी अस्वीकृति का कारण बन जाता है।

तो यह थे दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और निवारण से संबंधित जानकारियां। तो उम्मीद करते है कि हमारी यह श्रृंखला आपकी जानकारियों को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के दावों पर तथ्यपरक जानकारी हासिल करने सबसे विश्वसनीय न्यूज प्लेटफॉर्म SuchnaJi.com पढ़ते रहिए।

ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की तैयारी, अब कोर्ट जाने की बारी, बड़ा नुकसान

AD DESCRIPTION RO: 12822/ 117