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Big News: डिफाल्टर नियोक्ताओं पर 12% जुर्माना, EPS, EPF, EDLI का बकाया है अंशदान

Big News: डिफाल्टर नियोक्ताओं पर 12% जुर्माना, EPS, EPF, EDLI का बकाया है अंशदान
  • ईपीएफओ समय पर अंशदान जमा न करने वाले नियोक्ताओं के लिए दंडात्मक शुल्क में कमी।
  • नियोक्ताओं के लिए प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक पिछले महीने का रिटर्न EPFO को जमा करना अनिवार्य है, और इससे अधिक देरी को डिफॉल्ट माना जाता है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को बड़ी राहत दी जा रही है। इम्प्लायर के द्वारा समय पर अंशदान जमा नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। ईपीएफओ ने समय पर अंशदान जमा न करने वाले नियोक्ताओं के लिए दंडात्मक शुल्क में कमी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय बोझ को कम करना और अनुपालन को सुव्यवस्थित करना है। समय पर अंशदान जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने समय पर अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि, पेंशन और बीमा अंशदान जमा न करने वाले नियोक्ताओं के लिए दंडात्मक शुल्क में कमी की है।

श्रम मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत बकाया अंशदान के लिए डिफॉल्टरों पर 1% प्रति माह या 12% प्रति वर्ष का जुर्माना लगाया जाएगा।

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यह पिछले अधिकतम 25% प्रति वर्ष के जुर्माने से कम है। पहले, दो महीने से कम समय के लिए चूक के लिए 5% प्रति वर्ष, दो से चार महीने के बीच की चूक के लिए 10%, चार से छह महीने के बीच की चूक के लिए 15% और छह महीने से अधिक की चूक के लिए 25% की दर से जुर्माना लगाया जाता था। इस संशोधन से उन नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है जो लंबे समय तक डिफॉल्ट करते हैं।

पहले, दो महीने से कम समय के लिए डिफॉल्ट के लिए 5% प्रति वर्ष, दो से चार महीने के बीच के डिफॉल्ट के लिए 10%, चार से छह महीने के बीच के डिफॉल्ट के लिए 15% और छह महीने से अधिक समय के लिए डिफॉल्ट के लिए 25% की दर से दंड की गणना की जाती थी।

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इस संशोधन से उन नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है जो लंबे समय तक डिफॉल्ट करते हैं। हालांकि, चार महीने से कम समय के लिए डिफॉल्ट करने वाले नियोक्ताओं के लिए दंड में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा।

वर्तमान में, नियोक्ताओं के लिए प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक पिछले महीने का रिटर्न EPFO को जमा करना अनिवार्य है, और इससे अधिक देरी को डिफॉल्ट माना जाता है।

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