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भिलाई इंडोर स्टेडियम निर्माण में भ्रष्टाचार पर सब इंजीनियर श्वेता महिश्वर सस्पेंड, ठेका निरस्त, जमानत राशि जब्त, बच गए पार्षद

भिलाई इंडोर स्टेडियम निर्माण में भ्रष्टाचार पर सब इंजीनियर श्वेता महिश्वर सस्पेंड, ठेका निरस्त, जमानत राशि जब्त, बच गए पार्षद

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर-7 में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की दीवार ढहने के मामले में एक्शन हो गया है। बीएसपी की जमीन पर बन रहे बैंडमिंटन कोर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार की बात अब सिद्ध हो गई है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने सब इंजीनियर श्वेता महिश्वर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं, ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ठेका को निरस्त करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली गई है। प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

वहीं, टाउनशिप में चर्चा का बाजार गर्म कि पार्षद को बचाते हुए सब इंजीनियर पर गाज गिरा दी गई है। वहीं, पार्षद के नेताओं ने पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

भिलाई नगर निगम ने सोमवार को ही कार्रवाई कर दी है। ठेका कंपनी किरण कंस्ट्रक्शन और श्वेता महिश्वर-उप अभियंता पर एक साथ कार्रवाई की गई है। निगम की ओर से बताया गया है कि वार्ड 65 सेक्टर-7 मार्केट का विकास एवं बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा था।

पालिका निगम भिलाई द्वारा जारी कार्यादेश कमांक/लो.क.वि./ जोन-5 / 2022/4272 भिलाई, दिनांक 15.09.2022 अनुबंध दिनांक 13.01.2022 अनुसार वार्ड-65 सेक्टर-7 मार्केट का विकास एवं बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। 18 मार्च को निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट के दीवार ढह जाने पर जांच समिति गठित की गई। गठित जांच समिति द्वारा दी गई जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्ट्या कॉट्रेक्टर को जिम्मेदार माना है।

इसलिए समिति द्वारा दिए गए जांच रिपोर्ट के अनुसार ठेके का अनुबंध एवं कार्यादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। निविदा हेतु जमा की गई अमानती राशि निगम कोष में राजसात की गई है।

वार्ड 66 सेक्टर-7 (पूर्व) मैदान में बनवाए जा रहे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की 40 फीट ऊंची दीवार शनिवार को हुई बारिश एवं हवा से ढह गयी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्ट्या श्वेता महिश्वर-उप अभियंता द्वारा उक्त निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन-02 वैशाली नगर से संबद्ध रहेंगी।