- मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। इस्लामी कैलेंडर (Islamic Calendar) का पहला महीना मोहर्रम का है। इस महीने में इमाम हुसैन (Imam Hussain) सहित उनके कुनबे के 72 साथियों की शहादत हुई थी। इसका गम आज भी लोग मनाते हैं। इस गम के माहौल में छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की दुकान बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी (Collector Richa Prakash Choudhary) के आदेशानुसार 17 जुलाई मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर ने जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट, बार, होटल-बार, क्लब आदि में इसकी बिक्री पर रोक लगा दिया है।
जैसे एफएल-1(घघ), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(ग-अहाता), सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1(ख-अहाता), एफ.एल 3, 3(क,ग), 4, 4(क), 5, 5(क), 7, 8, 9, 9(क), सी.एस.-1, सी.एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10, 10(क,ख), भांग एवं भांग घोटा की समस्त दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई को सम्पूर्ण दिवस में बंद रखने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा।