Big News: सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति, इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी पर रोक

इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी। सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार और म्यूअल फंड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को राहत दी गई है। साथ ही प्रतिबंध भी लगाया गया है। ये खबर भी पढ़ें: SAIL का 9597 करोड़ कैश कलेक्शन, टॉप पर BSP, BSL दूसरे, RSP तीसरे नंबर पर, नगरनार ने जुटाए 662 करोड़ सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 म

  • इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार और म्यूअल फंड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को राहत दी गई है। साथ ही प्रतिबंध भी लगाया गया है। ये खबर भी पढ़ें: SAIL का 9597 करोड़ कैश कलेक्शन, टॉप पर BSP, BSL दूसरे, RSP तीसरे नंबर पर, नगरनार ने जुटाए 662 करोड़ सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। ये खबर भी पढ़ें: भिलाई इस्पात संयंत्र के वार्ड खिलाड़ी खुशाल पटेल बने जूनियर राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियन यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ये खबर भी पढ़ें: एसपीएसबी अंतर इस्पात संयंत्र शतरंज प्रतियोगिता 2025: ईडी-सीजीएम और ओलंपियन-सेफी चेयरमैन में कड़ा मुकाबला हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी। ये खबर भी पढ़ें: जब दृष्टि छिनी, तब दृष्टिकोण ने राह बनाई, बीएसपी कर्मी सौरभ वार्ष्णेय बने नज़ीर