दिल्ली, लखनऊ अग्निकांड से बोकारो स्टील प्लांट ने लिया सबक, सेफ्टी गाइडलाइन, 11 जुलाई तक टाउनशिपवासी जमा करें शपथ पत्र

बीएसएल ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों के लिए जारी किए अग्नि एवं भवन सुरक्षा संबंधी निर्देश। सूचनाजी न्यूज, बोकारो। दिल्ली और लखनऊ अग्निकांड से सबक लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट ने सेफ्टी गाइडलाइन जारी की है। जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), अग्नि सुरक्षा नियमों, विद्युत सुरक्षा मानकों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) प्रबंधन ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों/मालिकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीएसएल की ओर

  • बीएसएल ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों के लिए जारी किए अग्नि एवं भवन सुरक्षा संबंधी निर्देश।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। दिल्ली और लखनऊ अग्निकांड से सबक लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट ने सेफ्टी गाइडलाइन जारी की है। जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), अग्नि सुरक्षा नियमों, विद्युत सुरक्षा मानकों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) प्रबंधन ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों/मालिकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीएसएल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, जिन लोगों को प्लॉट या दुकान आवंटित की गई है, उन्हें अपने प्रतिष्ठानों एवं भवनों में हर समय पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके तहत अग्निशामक यंत्र एवं अन्य अग्निशमन उपकरण कार्यशील अवस्था में रखना अनिवार्य होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां आवश्यक हो, वहां सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध फायर सेफ्टी एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) तथा अन्य आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा. साथ ही भवनों में पर्याप्त आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) एवं सुरक्षित निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी भवन में आवागमन के लिए केवल एक संकरी सीढ़ी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता. सीढ़ियां, गलियारे, निकास द्वार एवं आपातकालीन मार्ग हर समय अवरोधमुक्त रहने चाहिए। सभी विद्युत प्रतिष्ठान निर्धारित विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। बीएसएल ने यह भी कहा है कि किसी भी भवन में एक समय में उपस्थित लोगों की संख्या स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा परिसर का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त है। यदि किसी परिसर में कोचिंग संस्थान, ट्यूटोरियल, पुस्तकालय, छात्रावास, कार्यालय, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य सार्वजनिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, तो उन पर लागू सभी वैधानिक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। बीएसएल प्रबंधन ने सभी प्लॉट एवं दुकान आवंटियों को निर्देश दिया है कि वे उपरोक्त सभी शर्तों के अनुपालन संबंधी हस्ताक्षरित शपथ-पत्र (लेटरहेड अथवा 10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर), जैसा कि बीएसएल के टीए-एलआरए विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, 11 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करें।