Dearness Allowance News: कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर, DA 3.4% बढ़ा, नई दरें लागू
महंगाई भत्ता जुलाई से सितंबर तक 55.7 प्रतिशत था, जो अब 59.1 प्रतिशत किया गया है। यानी 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वेतनमान का पालन करने वाले अधिकारियों और सुपरवाइज़रों के लिए संशोधित IDA दर 59.1% होगी। कर्मचारियों के लिए नई दर 249.2% निर्धारित की गई है।
सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली। औद्योगिक महंगाई भत्ते (Industrial Dearness Allowance-IDA) की दरों में संशोधन किया गया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises-DPE) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के अधिकारियों (Executives) और गैर-यूनियनाइज्ड सुपरवाइज़रों (Non-Unionized Supervisors) के लिए सर्कुलर जारी किया है। यह आदेश बोर्ड स्तर (Board level) और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान (Pay Scales) का पालन कर रहे हैं।
वेतनमान के अनुसार नई दरें (1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी)
2017 वेतनमान: इस वेतनमान का पालन करने वाले अधिकारियों और सुपरवाइज़रों के लिए संशोधित IDA दर 59.1% होगी।
2007 वेतनमान: इस वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए नई दर 249.2% निर्धारित की गई है।
1997 वेतनमान: इस वेतनमान का पालन करने वालों के लिए दर 489.5% होगी।
1987 वेतनमान के लिए गणना
1987 के वेतनमान और IDA पैटर्न का पालन करने वाले अधिकारियों और गैर-यूनियनाइज्ड सुपरवाइज़रों के लिए
• न्यूट्रलाइजेशन की पुरानी प्रणाली (Old system of neutralization) के तहत (215) अंकों की वृद्धि के लिए देय IDA की राशि ₹430/- हो सकती है।
• औसत AICPI 10069 पर, देय कुल IDA राशि ₹18,728/- हो सकती है।
प्रशासनिक निर्देश के बारे में जानिए
विभाग के संयुक्त निदेशक (Joint Director) शिवानी माहेश्वरी द्वारा जारी इस पत्र में भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस जानकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले CPSEs के संज्ञान में लाएं। यह आदेश सचिव, लोक उद्यम विभाग की मंजूरी से जारी किया गया है।