एकीकृत पेंशन योजना, विकलांगता से मृत्यु या अमान्यता से सेवामुक्ति पर बड़ी खबर

ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मंत्रालय/ विभाग को कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विकल्प का चयन करना होगा। सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता/ विकलांगता की वजह से सरकारी सेवा से मुक्त होने पर ओपीएस के अंतर्गत लाभ पाने के विकल्प के लिए निर्देश जारी किया गया है। ये खबर भी पढ़ें : कर्मचारी पेंशन योजना 1995: विधायक-सांसद 3 से 4 पेंशन ले सकते हैं , आप न

  • ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मंत्रालय/ विभाग को कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विकल्प का चयन करना होगा।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता/ विकलांगता की वजह से सरकारी सेवा से मुक्त होने पर ओपीएस के अंतर्गत लाभ पाने के विकल्प के लिए निर्देश जारी किया गया है। ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी पेंशन योजना 1995: विधायक-सांसद 3 से 4 पेंशन ले सकते हैं, आप नहीं वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या एफएस-1/3/2023-पीआर दिनांक 24.01.2025 के जरिए केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले लोगों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के तौर पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरूआत को 01.04.2025 से अधिसूचित किया था, जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने का एक बार मौका दिया गया था। ये खबर भी पढ़ें: Employees Pension Scheme 1995: झूठी खबरों से ईपीएस 95 पेंशनभोगी परेशान, उठा रहे ये कदम पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/01/2025-पीएंडपीडब्लू(बी)/यूपीएस/10498 दिनांक 18.06.2025 के जरिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता की वजह से सेवा से मुक्त होने की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने का विकल्प देने के निर्देश जारी किए हैं। ये खबर भी पढ़ें: Employees Pension Scheme 1995: ईपीएफओ, ट्रेड यूनियन ऊंची दुकान-फीका पकवान यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपरोक्त घटनाओं के मामले में ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मंत्रालय/ विभाग को कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विकल्प का चयन करना होगा। ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी पेंशन योजना 1995: पीएम, नेता और EPFO को नहीं बख्श रहे ईपीएस 95 पेंशनभोगी