EPS 95 Higher Pension: EPFO की नोटिस ने बढ़ाया SAIL का टेंशन, तैयार रखिए डाक्यूमेंट
सेल के राउरकेला स्टील प्लांट और सेलम स्टील प्लांट से मांगे गए कई सवालों के जवाब। सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPS 95 उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 26 जून 2023 तक है। फिलहाल, यही तारीख ईपीएफओ (EPFO) की ओर से घोषित की गई है। तारीख समाप्त होने के पूर्व ही आवेदनों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। इस बात में इसलिए बल है क्योंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राउरकेला ने अपने पत्र द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट के एक पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्वाइंट ऑप्शन के संदर्भ में राउरकेला स्टील प्लांट के अधि
- सेल के राउरकेला स्टील प्लांट और सेलम स्टील प्लांट से मांगे गए कई सवालों के जवाब।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPS 95 उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 26 जून 2023 तक है। फिलहाल, यही तारीख ईपीएफओ (EPFO) की ओर से घोषित की गई है। तारीख समाप्त होने के पूर्व ही आवेदनों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। इस बात में इसलिए बल है क्योंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राउरकेला ने अपने पत्र द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट के एक पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्वाइंट ऑप्शन के संदर्भ में राउरकेला स्टील प्लांट के अधिकारियों से कई प्रश्न पूछे हैं।
इसी तरह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेलम स्टील प्लांट को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सालेम द्वारा भी उनके एक भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा पैरा 11 (3) और 11(4) के तहत प्रस्तुत किए गए संयुक्त विकल्प के विषय में कई सवाल दागे गए हैं। दोनों ही मामलों में इम्प्लायर को उनके द्वारा स्पष्टीकरण देने हेतु अथवा अतिरिक्त अभिलेख देने हेतु, परिपत्र क्रमांक Pension/Supreme court/Judgment HPM/2022/406 Dated 23-4-2023 का हवाला देते हुए एक महीने का समय दिया गया है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सेलम के अधिकतर प्रश्न ईपीएस 95 के पैरा 11(3) या ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 26(6) से संबंधित हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है कि पेंशनर द्वारा 11(3) के तहत 1 सितंबर 2014 से पूर्व ज्वाइंट ऑप्शन दिया था या नहीं? एंप्लॉयर द्वारा सत्यापित पैरा 26(6) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए ज्वाइंट ऑप्शन का कोई प्रमाण? सीमित वेतन 5000/6500 से अधिक वेतन पर प्रोविडेंट फंड में राशि जमा होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत करें।
ऐसे ही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राउरकेला ने कहा है कि जो वेतन अभिलेख दिए गए हैं, उनके सोर्स डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि दें। ईपीएफ स्कीम के पैरा 26(6) के अंतर्गत , सीमित वेतन से अधिक होने पर अंशदान के लिए ज्वाइंट ऑप्शन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगर वेतन में किसी एरियर्स की एंट्री की गई है तो पूरे एरियर्स का ब्रेकअप भी मांगा गया है। इसी तरह नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड का विवरण दिया जाना है।
राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति फॉर ईपीएस 95 पेंशनर्स छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी का कहना है कि कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में उच्च पेंशन की आस लगाए बैठे पेंशनर्स को और एंप्लॉयर को भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। इसलिए वे अधिकतम सूचनाएं और अभिलेख तैयार रखें।