हाईकोर्ट का आया फैसला: 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क से संपत्तिकर वसूलेगा भिलाई नगर निगम

उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका को खारिज कर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। बकाया कर की राशि जमा नहीं करने पर नोटिस जारी कर संपत्ति को कुर्की कर राशि वसूल किया जा सकता है। सूचनाजी न्यूज, भिलाई। संपत्तिकर राशि (Property Tax) को लेकर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के पक्ष में फैसला सुना दिया है। नगर पालिक निगम भिलाई में बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने या स्व-विवरणी की जानकारी गलत भरने पर निगम द्वारा करदाता से 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। ये खबर भी पढ़ें: भिलाई स्टील प्ल

  • उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका को खारिज कर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया।
  • बकाया कर की राशि जमा नहीं करने पर नोटिस जारी कर संपत्ति को कुर्की कर राशि वसूल किया जा सकता है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। संपत्तिकर राशि (Property Tax) को लेकर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के पक्ष में फैसला सुना दिया है। नगर पालिक निगम भिलाई में बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने या स्व-विवरणी की जानकारी गलत भरने पर निगम द्वारा करदाता से 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। ये खबर भी पढ़ें: भिलाई स्टील प्लांट के कार्मिक गाएंगगे हिंदी और गैर हिंदी में गाना, आप जरूर आना नोटिस जारी करने के बाद एक मामला सामने आया है, जिसमें भिलाई के एक व्यक्ति ने निगम के 5 गुणा पेनाल्टी शुल्क के खिलाफ उच्च न्यायालय बिलासपुर (High Court Bilaspur) में याचिका क्रमांक 2873 के तहत याचिका दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने 13.06.2025 को याचिका को खारिज करते हुए निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। ये खबर भी पढ़ें: सबसे अधिक उत्पादन लागत दुर्गापुर और सबसे कम बोकारो स्टील प्लांट का, लेकिन मुनाफा कम, BAKS ने खोली पोल करदाता द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने या स्व-विवरणी की जानकारी गलत भरने पर निगम द्वारा करदाता से 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क वसूल किया जाना नगर निगम अधिनियम में उल्लेखित है। बकाया कर की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित को नोटिस जारी कर उसके संपत्ति को कुर्की कर राशि वसूल किया जा सकता है। ये खबर भी पढ़ें: बीएसपी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में हिंदी पर महाज्ञान, पुरस्कार ले गए ये श्रीमान