नंदिनी रोड, पावर हाउस से छावनी चौक मार्ग में भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 6 से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित
आदेश 6 नवम्बर 2026 से प्रभावशील हो गया है, जो 16 नवम्बर 2026 के उपरांत पूर्ववत् व्यवस्था लागू होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। दिवाली पर होने वाली भीड़ से आप बचना चाहते हैं तो इस रूट पर जाने से बचें। दूसरा मार्ग चुन लीजिए। भिलाई शहरी क्षेत्र अंतर्गत नंदिनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक मार्ग पर त्यौहारी सीजन में ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक बढ़ता है। इसलिए भिलाई शहरी क्षेत्र अंतर्गत नंदिनी रोड, पावर हाउस से छावनी चौक मार्ग में भारी एवं मध्यम वाहनों का आवागमन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
जनहित में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह द्वारा मोटर वाहन अधिनियम-1988 तथा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मार्ग पर भारी एवं मध्यम मॉल वाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार नंदिनी रोड से पावर हाउस से छावनी चौक मार्ग पर सभी प्रकार के भारी एवं मध्यम मॉल वाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध त्यौहारी सीजन (16 नवम्बर 2026 तक) को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अत्यावश्यक सेवाओं जैसे-आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि)। दवाई, डीजल/पेट्रोल और रसोई गैस सिलेण्डर परिवहन करने वाले वाहन। शासकीय उचित मूल्य दुकानों की खाद्यन्न सामग्री वितरण वाहन। कस्टम मीलिंग (धान/चांवल), दूध, सब्जी, फल और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियां ले जाने वाले वाहन को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों/चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम तथा प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 6 नवम्बर 2026 से प्रभावशील हो गया है, जो 16 नवम्बर 2026 के उपरांत पूर्ववत् व्यवस्था लागू होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।