SAIL BSP से Form 16 जारी, आयकर रिटर्न भरने की तैयारी, ई-सहयोग और अग्रज संवाद में उपलब्ध
फॉर्म-16 आयकर रिटर्न दाखिल करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सेल भिलाई स्टील प्लांट (BSP) प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म-16 जारी कर दिया है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आवश्यक यह दस्तावेज अब कर्मचारियों और अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का फॉर्म-16 ई-सहयोग (E-Sahyog) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं,
- फॉर्म-16 आयकर रिटर्न दाखिल करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सेल भिलाई स्टील प्लांट (BSP) प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म-16 जारी कर दिया है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आवश्यक यह दस्तावेज अब कर्मचारियों और अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।
कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का फॉर्म-16 ई-सहयोग (E-Sahyog) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों का फॉर्म-16 अग्रज संवाद पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। रिटायर्ड कर्मचारी एवं अधिकारी अपने लॉगिन के माध्यम से दस्तावेज देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
ये खबर भी पढ़ें: Non-Financial Motivation Scheme: बीएसपी कर्मचारियों को चाहिए नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन स्कीम का पैसा
आयकर रिटर्न भरने में होगी सुविधा
फॉर्म-16 आयकर रिटर्न दाखिल करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसमें कर्मचारी की आय, टीडीएस कटौती और कर संबंधी अन्य विवरण दर्ज रहते हैं। इसी आधार पर कर्मचारी एवं अधिकारी अपना आयकर रिटर्न भर सकेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों को वही टैक्स विवरण दर्ज करना चाहिए, जो उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान चुने गए टैक्स रिजीम (पुराना या नया टैक्स रिजीम) के अनुसार घोषित किया था। रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 में दर्ज आंकड़ों का मिलान अवश्य कर लें।
ये खबर भी पढ़ें: BSP Transfer Order: भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक और प्राचार्य का तबादला
अंतिम तिथि बढ़ने की संभावना
आमतौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित रहती है। हालांकि, पिछले वर्षों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल कर्मचारियों और अधिकारियों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते फॉर्म-16 डाउनलोड कर अपने आयकर रिटर्न की तैयारी शुरू कर दें। बीएसपी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए फॉर्म-16 जारी होने के साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें: सेक्टर 9 अस्पताल निजीकरण की शुरुआत ब्लड बैंक बंद करके हुई थी, सीटू बोला-बिकने नहीं देंगे, सब आइए बचाने
फॉर्म-16 क्या होता है
फॉर्म-16 नियोक्ता (Employer) द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक आयकर दस्तावेज है। इसमें कर्मचारी की पूरे वित्तीय वर्ष की आय, वेतन से काटा गया टीडीएस (Tax Deducted at Source), विभिन्न भत्ते, छूट और कर योग्य आय का पूरा विवरण होता है।
सरल शब्दों में कहें तो फॉर्म-16 आयकर रिटर्न (ITR) भरने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके आधार पर कर्मचारी यह देख सकता है कि उसके वेतन से कितना टैक्स कटा और कितना कर देय है।
ये खबर भी पढ़ें: युद्ध के बीच इज़राइल में नौकरी का मौका, 3500 पदों पर भर्ती, करीब 2 लाख तक सैलरी
फॉर्म-16 के दो भाग होते हैं
भाग-A (Part A)
कर्मचारी और नियोक्ता का नाम
PAN और TAN नंबर
टीडीएस कटौती का विवरण
जमा किए गए टैक्स की जानकारी
भाग-B (Part B)
वार्षिक वेतन का विवरण
HRA, LTA और अन्य भत्ते
धारा 80C, 80D आदि के तहत छूट
कर योग्य आय और अंतिम टैक्स गणना
ये खबर भी पढ़ें: SAIL ने FY27 के लिए तय की नई रणनीति, स्पेशल स्टील, कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस, पढ़ें CMD अशोक पंडा की प्लानिंग
ITR भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
1. PAN नंबर जांच लें
फॉर्म-16 में दर्ज PAN नंबर सही होना चाहिए। गलती होने पर रिटर्न में परेशानी आ सकती है।
2. AIS और Form 26AS से मिलान करें
फॉर्म-16 में दर्शाए गए टीडीएस का मिलान AIS (Annual Information Statement) और Form 26AS से अवश्य करें।
3. टैक्स रिजीम का ध्यान रखें
यदि आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुराना (Old Tax Regime) या नया (New Tax Regime) चुना था, तो उसी के अनुसार रिटर्न भरें।
4. बैंक ब्याज और अन्य आय जोड़ें
फॉर्म-16 में केवल वेतन संबंधी आय होती है। बैंक एफडी, बचत खाते के ब्याज, किराया आय या अन्य आय को अलग से जोड़ना होगा।
5. छूट और कटौती की दोबारा जांच करें
80C, 80D, NPS, होम लोन आदि की कटौतियों का विवरण सही दर्ज है या नहीं, यह देख लें।
6. नाम और जन्मतिथि की जांच करें
फॉर्म-16 में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी आधार और पैन रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए।
ये खबर भी पढ़ें: सुरक्षा के मास्टरमाइंड जीपी सिंह बने SAIL के सेफ्टी एडवाइजर, भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व CGM के नाम पेटेंट और कॉपी राइट भी
7. जल्दबाजी में ITR फाइल न करें
फॉर्म-16 डाउनलोड करने के बाद सभी आंकड़ों का मिलान कर लें। कोई अंतर दिखे तो पहले संबंधित Personnel Office (PO) या वित्त विभाग से संपर्क करें।
SAIL कर्मचारियों के लिए विशेष सलाह
- कार्यरत कर्मचारी E-Sahyog से फॉर्म-16 डाउनलोड करें।
- अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अग्रज संवाद पोर्टल पर फॉर्म-16 देख सकते हैं।
- यदि वेतन, टीडीएस, पर्क्स, एलाउंस या टैक्स रिजीम से संबंधित कोई विसंगति मिले तो रिटर्न भरने से पहले संबंधित विभाग से संपर्क करें।
- ITR दाखिल करने के बाद उसकी ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) करना न भूलें, अन्यथा रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
ये खबर भी पढ़ें: SAIL Voluntary Retirement Scheme: बीएसपी, बोकारो, ISP, DSP, राउरकेला स्टील प्लांट समेत खदान से वीआर लेने वालों की इसी महीने विदाई