- दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युतीय अनियमितता रोकने हेतु बीएसपी ने जारी की अपील।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के नगर सेवाएं विभाग (Municipal Services Department) के तहत संचालित नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग (Municipal Electrical Engineering Department) ने दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युत अनियमितता रोकने के लिए अपील जारी की है। भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के टाउनशिप में अनेक स्थानों पर पंडालों का निर्माण किया गया है।
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समस्त आयोजकों से अपील की गई है कि वे विधिवत विद्युत प्रदाय प्राप्त करने के लिए सिविक सेंटर स्थित नगर सेवाएं विभाग (Municipal Services Department) के नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग (Municipal Electrical Engineering Department) में किसी भी कार्यालयीन समयावधि में आवश्यक विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए आवेदन करें। साथ ही निर्धारित विद्युत शुल्क जमा कर अधिकृत विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत कर ही विद्युत का सुरक्षित उपयोग करें।
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विद्युत प्रदाय केवल एवं केवल प्रतिमा स्थापना स्थल (दुर्गा पंडाल) में विद्युत के प्रयोग के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ (व्यावसायिक कार्य, मेला लगाने इत्यादि के लिए) विद्युत का प्रयोग वर्जित होगा। अनुज्ञप्तिधारी के परिक्षेत्र (भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप) में जनरेटर के माध्यम से विद्युत का उत्पादन एवं उपयोग भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ज्ञात हो कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पण्डालों में एकत्रित होते है। विद्युत की चोरी, दुरूपयोग अथवा असुरक्षित उपयोग से न केवल जानमाल की क्षति की संभावना है बल्कि संयंत्र को व्यापक पैमाने पर आर्थिक क्षति भी होती है। इसलिए पंडाल में विद्युत के उपयोग के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वहां पर अर्थिंग पीट और उसमें लगा अर्थिंग इलेक्ट्रोड सही प्रकार से कार्य कर रहा है।
उपयोग किया जाने वाले विद्युत वायर कहीं से भी कटा हुआ अथवा खुला हुआ नहीं हो। यदि ऐसा है तो उसे इन्सुलेटेड किया जाए। उपयोग में आने वाले विद्युत अधिष्ठापन् भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 के सुरक्षात्मक मानदण्डों के अनुरूप है। इसके लिए अधिकृत विद्युत ठेकेदार से विद्युत परीक्षण प्रपत्र प्राप्त करें।
यदि विभाग को विद्युत प्रदाय के तारों में कटिया लगाकर बिजली की चोरी की शिकायत मिलती है तो पूजा पंडाल आयोजकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नियमानुसार विद्युत प्रयोग न करने की स्थिति में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए संयंत्र प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।
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