सेल कार्मिकों को बड़ी राहत, 30 नहीं अब 75 दिन के भीतर जमा कर सकते हैं इलाज का बिल, मिलेगा पैसा
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कार्मिकों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। प्रबंधन ने निजी अस्पतालों में इलाज की प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की प्रक्रिया के लिए मियाद बढ़ा दी है। पहले 30 दिन के भीतर बिल जमा करना अनिवार्य था। दूसरे राज्यों में इलाज कराकर लौटने और किन्हीं कारणों से समय पर बिल न जमा करने वालों को वंचित होना पड़ता था। अब प्रबधन ने इसकी मियाद को ही 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया है।
एनजेसीएस सदस्य व इंटक के उप महासचिव वंश बहादुर सिंह का कहना है कि यूनियन के प्रयास से नॉन रेफरल केस के लिए प्रबंधन ने राहत दी है। बाहर इलाज कराने और डिस्चार्ज होने के 30 दिन में बिल जमा करने की सीमा बढ़ाकर 60 दिन की गई है। विशेष परिस्थितियों में मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के इंचार्ज को 15 दिन का अतिरिक्त विशेषाधिकार भी दिया गया। इस तरह अब डिस्चार्ज होने के 75 दिनों के भीतर बिल जमा करने पर भी प्रतिपूर्ति मिलेगा।
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30 दिन की मियाद होने की वजह से कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को खासा परेशानी उठानी पड़ी थी। इस वजह से 12 केस ऐसे हैं, जिनका भुगतान ही नहीं हो सका। नए नियम से अब इन्हें भी पूरी राशि मिल जाएगी। कोरोना संक्रमण केस को देखते हुए इंटक यूनियन ने इसकी मांग प्रबंधन से की थी, जिस पर अमल करते हुए सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बता दें कि नॉर्म्स के आधार पर ही बिलिंग स्वीकार की जाएगी। इसको अस्पताल का फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा। बेड और दवाइयों के चार्ज आदि का मिलान करने के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इससे उन कार्मिकों के बच्चों को भी राहत मिल जाएगी, जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अक्सर बच्चों का इलाज कराने के बाद उसका बिल यहां जमा करने में समय बीत जाता था। अब 60 दिन का पूरा समय मिलेगा।
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