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55 से 200 रुपए तक हर माह कीजिए जमा, किसानों को मिलेगी 3 हजार पेंशन

55 से 200 रुपए तक हर माह कीजिए जमा, किसानों को मिलेगी 3 हजार पेंशन
  • इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की उम्र पार करने बाद प्रति माह 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
  • किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान के पति,पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% मिलेगा।
  • पारिवारिक पेंशन केवल पति-पत्नी के लिए लागू है।
  • बच्चे योजना के लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं हैं।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। पेंशन की एक और खबर आपके लिए है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension), ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) के अलावा भी कई पेंशन स्कीम है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। खासतौर से किसानों के लिए केंद्र सरकार की पेंशन योजना चल रही है। जानकारी के अभाव में बहुत से किसान इससे वंचित हो जाते हैं। आइए, आप Suchnaji.com में विस्तार से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या पीएमकेएमवाई के बारे में पढ़िए।

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बता दें कि वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सरकार हर तीन महीने पर अकाउंट में 2000 रुपए की राशि जमा करती है। साल में तीन समान किस्तें से कुल 6 हजार रुपए दिए जाते हैं।
अब आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। इसके अन्तर्गत केंद्र सरकार किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए पेंशन स्कीम चला रही है।

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18 से 40 साल के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या पीएमकेएमवाई एक सरकारी योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार बुढ़ापा में छोटे किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना चाहती है।

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18 से 40 साल के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान ही इस पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। यदि उनके नाम राज्यों,केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, तो वे इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे।

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इस तरह मिलेगी 3000 रुपए पेंशन

इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की उम्र पार करने बाद प्रति माह 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान के पति,पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति-पत्नी के लिए लागू है और बच्चे योजना के लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं हैं।

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जानिए पेंशन के लिए कितना करना होगा जमा

18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों 60 साल के उम्र तक प्रति माह 55 रुपए से 200 रुपए के बीच मासिक योगदान करना होगा। वहीं, 60 वर्ष के हो जाने पर आवेदक पेंशन राशि के लिए पात्र हो जाएगा। इसके बाद उसके पेंशन खाते में हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि जमा होती रहेगी।

इस योजना के तहत, सरकार एक मिलान योगदान देती है। इसलिए यदि कोई किसान 100 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है तो सरकार भी पेंशन कोष में 100 रुपए प्रति माह जमा करेगी। अब तक लगभग दो करोड़ 1925369 से अधिक किसानों ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का विकल्प चुना है।

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