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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
  • कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने किसानों को अपील करते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी एवं नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र से संपर्क कर ई-केवाईसी पूर्ण करा सकते है।  

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। भारत सरकार (Indian Government) द्वारा प्रधानमंत्री किसान निधि योजना ( Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana ) अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र एवं वास्तविक किसानों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए आगामी 16वीं किस्त जारी होने के पूर्व योजना में पंजीकृत ऐसे समस्त किसानों को केवाइसी कराना अनिवार्य है।

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जिनका केवाईसी लंबित है, उनको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरांत ही पंजीकृत किसानों को किस्त की राशि जारी की जाएगी। जिले में कुल 429 किसानों का ई-केवाईसी लंबित है, जिसमें विकासखंड धमधा के 103, दुर्ग के 61 एवं पाटन के 249 किसान शामिल है।
जिसकी सूची कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं जिले के समस्त ग्राहक सेवा केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई है। इस हेतु जिले में 12 से 21 फरवरी 2024 तक ग्राम स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है।

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कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने किसानों को अपील करते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी एवं नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र से संपर्क कर ई-केवाईसी पूर्ण करा सकते है अथवा किसान स्वयं भी दिये गये लिंक के माध्यम से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं। इस हेतु ग्रामवार समाधान शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार हितग्राही सबंधित बैंक में संपर्क कर आधार सीडिंग/डीबीटी सक्रिय कराने हेतु आधार कार्ड एवं पासबुक की छायाप्रति, आवेदन के साथ बैंक में जमा कर अथवा नजदीकी पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार आधारित भुगतान हेतु नवीन खाता चालू कर सकते हैं।

ऐसे हितग्राही जिनके पंजीयन में भूमि विवरण आधार से लिंक नहीं है, वे अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी के पास आधार कार्ड एवं बी-1 की छायाप्रति जमा कर पूर्ण करा सकते हैं।

ऐसे कृषक जो वर्तमान में स्वयं अथवा ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से योजना में नवीन पंजीयन करा रहे हैं तो सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रुप से क्षेत्रीय कृषि अधिकारी या विकासखण्ड कृषि कार्यालय में जमा करें, जिससे की समयावधि में सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा सके।
ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा ई-केवायसी अथवा लैण्ड रिकार्ड में आधार लिंक नहीं कराया गया है, बैंक द्वारा डी.बी.टी. हस्तांतरण हेतु इनेबल नहीं होने, पंजीयन निरस्त होने, पंजीयन उपरांत विभाग में दस्तावेज जमा नहीं करने की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

समस्त किसानों से अपील किया गया है कि शासन द्वारा 16वीं किस्त जारी होने के पूर्व अनिवार्य रुप से निर्धारित तिथियों में आयोजित शिविरों में जाकर उक्त कार्य कराएं अन्यथा योजना के लाभ से वंचित हो सकते है।