EPS 95 Higher Pension: आपके जमा पैसे पर EPFO वसूल रहा ब्याज, उच्च पेंशन न मिलने पर 12% ब्याज के हकदार आप भी…

  • पेंशनर्स 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा।

  • ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक पेंशनर्स ने बड़ा दावा किया है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) अब तक उच्च पेंशन का भुगतान नहीं कर सका है।

जिन्होंने डिमांड लेटर के मुताबिक पैसा जमा कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से ईपीएफओ पेंशन चालू नहीं कर पा रहा है तो आप जमा राशि पर ब्याज हासिल करने के लिए पात्र है। मांग पत्र जारी करने में देरी से आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि EPFO देय अंशदान पर अद्यतन ब्याज वसूल रहा है।
ईपीएफओ से ब्याज की राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।

ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पोस्ट शेयर किया गया। एक पेंशनर्स ने पोस्ट में ईपीएफओ (EPFO) से ब्याज हासिल करने का तरीका बताया। Suchnaji.com में आप इसकी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं।

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कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के तहत उच्च पेंशन का अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और श्रम मंत्री (Labor Minister) के साथ ही ईपीएफओ पर लगातार पेंशनर्स सवाल उठा रहे थे। अब एक और सवाल उठ गया है।

तपन कुमार दास ने कानूनी दांव समझाया

• सम्मानित सभी उच्च पेंशन वाले EPS 95 पेंशनभोगी। मांग पत्र जारी करने में देरी से आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि EPFO देय अंशदान पर अद्यतन ब्याज वसूल रहा है।
• अधिकांश मामलों में जारी करने में देरी संबंधित EPS-95 पेंशनभोगियों और उनके संबंधित संघ के नेताओं की निष्क्रियता के कारण होती है।
• सक्रिय रहें और EPS 95 पेंशन योजना के ब्याज की धारा-17A के तहत बकाया राशि पर कानूनी तरीके से अपना ब्याज दावा करें।

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EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

दावा किया गया कि ईपीएस 95 पेंशनभोगियों, जिन्होंने 58 वर्ष प्राप्त कर लिए हैं। अगर उन्होंने उच्च पेंशन का दावा किया है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में मांग पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, संबंधित ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को ब्याज का दावा करना चाहिए।

EPS 95 योजना का 17A पेंशन का भुगतान

बताया जा रहा है कि सभी प्रकार से पूर्ण दावे अपेक्षित शर्तों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। आयुक्त द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से बीस दिनों के भीतर दस्तावेजों का निपटारा किया जाएगा और लाभार्थियों को लाभ राशि का भुगतान किया जाएगा।

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यदि क्लेम में कोई कमी है तो वह भी लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से बीस दिनों के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज

यदि आयुक्त पर्याप्त कारण के बिना बीस दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे का निपटान करने में विफल रहते हैं, तो आयुक्त उक्त अवधि से अधिक देरी के लिए और 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा।

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