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EPS 95 Higher Pension: PF ट्रस्ट विवाद, पैसा वापस करने पर EPFO ने कहा-SAIL की गलती, हम पर न फोड़े ठीकरा

EPS 95 Higher Pension: PF ट्रस्ट विवाद, पैसा वापस करने पर EPFO ने कहा-SAIL की गलती, हम पर न फोड़े ठीकरा
  • ईपीएफओ द्वारा आयोजित निधि आपके निकट कैंप में पहुंचे सेल के कार्मिकों ने पेंशन भुगतान रोकने पर सवाल दागे।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर परेशान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म (Joint Option Form) भरवाने, पैसा जमा कराने के बाद पेंशन न देने का बहाना खोजते हुए एमाउंट वापस किया गया है।

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इस पर ईपीएफओ ने अब पलटवार कर दिया है। बीएसपी कार्मिकों ने बताया कि ईपीएफओ ने जवाब दिया है कि सेल (SAIL) प्रबंधन की गलती है और ठीकरा ईपीएफओ पर फोड़ा जा रहा है। ईपीएफओ का उद्देश्य था कि सबको हायर वेजेस पर पेंशन दी जाए। लेकिन, नियम और शर्त के मुताबिक। किसी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अब सेल को अपनी गलतियों को सुधारना है। सारी कवायद सेल प्रबंधन को करनी है, न कि ईपीएफओ को…।

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यह बात ईपीएफओ के प्रतिनिधियों ने भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai STeel Plant) के कर्मचारियों के सामने की है। ईपीएफओ द्वारा आयोजित निधि आपके निकट कैंप में पहुंचे सेल के कार्मिकों ने पेंशन भुगतान रोकने पर सवाल दागे। रायपुर से ईपीएफओ कार्यालय से पहुंचे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ईपीएफओ उच्च प्रबंधन और सेल प्रबंधन के बीच का मामला है। इसलिए इसको हल करने के लिए उनके स्तर पर कुछ भी नहीं हो सकता है।

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पैसा वापस करने से मचा है हड़कंप

बीएसपी कार्मिकों की ओर से ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ (EPFO) का लगातार घेरा जा रहा है। सेल (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) समेत कई प्लांट के कार्मिकों का ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म (Joint Option Form) निरस्त करने का मामला सामने आ चुका है। डिमांड लेटर को वापस लेने और जमा चेक को वापस करने से हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जिम्मेदारी और आरोप सेल के सीपीएफ ट्रस्ट पर लगते रहे।

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EPS 95 Higher Pension और Exempted Establishments का है मामला

ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने Suchnaji.com को बताया कि एक सर्कुलर 31 मई 2017 के द्वारा Exempted Establishments में कार्यरत अथवा रिटायर्ड इम्प्लाइज को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था। आरोप है कि सेल द्वारा, सीमित वेतन से अधिक वेतन हो जाने पर भी, पेंशन फंड में वर्षों से लगातार अंशदान किया गया। इसकी अनुमति ईपीएफओ से नहीं ली गई।

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वास्तविक वेतन पर पीएफ फंड के लिए अंशदान किया गया

पेंशन आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि भविष्य निधि संगठन ने अपने परिपत्र 22-1-2019 द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया था कि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जहां वास्तविक वेतन पर पीएफ फंड के लिए अंशदान किया गया है और जिसे भविष्य निधि संगठन ने स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे हालात में यह मान लेना चाहिए कि ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत पैरा (26) का अनुपालन कर लिया गया है।

इसलिए ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज़ एक षड़यंत्र प्रतीत होता है, जो अन्यायपूर्ण और असंगत है।

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