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रिटायरमेंट पर सवा करोड़ का फंड और 25 हजार तक पेंशन, NPS का तरीका

रिटायरमेंट पर सवा करोड़ का फंड और 25 हजार तक पेंशन, NPS का तरीका
  • 20 साल में किसी ने NPS में करीब 36 लाख रुपए जमा किया तो उसको 10% ब्याज दर के हिसाब से कुल 1.15 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। क्या आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास करीब सवा करोड़ का फंड हो। हर माह 25 हजार रुपए तक की पेंशन मिलती रहे। आपका अर्थतंत्र बना रहे। परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आने पाए। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आसान रास्ता है। नौकरी में रहते हुए रिटायरमेंट के बाद का बेहतर इंतजाम कर सकते हैं।

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25 हजार तक की पेंशन के लिए इतना करना है जमा

पेंशन से जुड़े जानकार बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद का अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी ने 40 साल की उम्र से NPS में निवेश करना शुरू किया तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तक पैसा जमा करना होगा। हर महीने करीब 15 हजार रुपए के आसपास पैसा जमा किया जाएगा। लगातार 20 साल तक 15,000 रुपए NPS में पैसा जमा करने पर ही पेंशन बनेगी। इस तरह 20 साल में किसी ने NPS में करीब 36 लाख रुपए जमा किया तो उसको 10% ब्याज दर के हिसाब से कुल 1.15 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा।

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खास बात यह है कि 20 साल बाद जब कुल फंड 1.15 करोड़ रुपए हो जाएगा तो मैच्योरिटी के बाद इसमें से 60% रकम निकालते हैं, तो यह रकम करीब 69 लाख रुपए बैठेगी। बाकी का 40% यानी 46 लाख रुपए एन्युटी के लिए छोड़ दें। 6 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपको अब हर महीने करीब 25 हजार रुपए तक पेंशन मिलती रहेगी।

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आप भी जानिए क्या है नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, जो सभी ग्राहकों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना जनवरी, 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इसे 2009 में सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था।

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दो लाख तक टैक्स में छूट भी

जानकार बता रहे हैं कि NPS में जमा पैसे को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने का बेहतर अवसर है। समझदार लोग इंवेस्ट करते हैं, ताकि भविष्य में बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। NPS में निवेश से टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है।

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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। NPS पर सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की और छूट ले सकते हैं। एनपीएस में निवेश कर आप इनकम टैक्स में दो लाख रुपए तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं।

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