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Lok Sabha Election 2024: दूसरे राज्य और जिलों से आए नेताजी जाएंगे दुर्ग जिले से बाहर, जानें क्यों

Lok Sabha Election 2024: दूसरे राज्य और जिलों से आए नेताजी जाएंगे दुर्ग जिले से बाहर, जानें क्यों
  • मतदान खत्म होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका हैं।

सूचनाजी न्यजू, दुर्ग। दुर्ग लोकसभा अंतर्गत मंगलवार को होने वाली वोटिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जरूरी आदेश भी जारी किए जा रहे है। इसी कड़ी में मतदान के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है।

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दुर्ग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी (Durg Collector and District Election Officer Richa Prakash Chaudhary) ने जिले में लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिप्रिय निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए पूरे दुर्ग जिले की राजस्व सीमांतर्गत निर्वाचन वाले क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

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आदेश के अनुसार जिला दुर्ग में बाहरी व्यक्तियों, अभ्यर्थियों, राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों, चुनाव प्रचार में संलग्न सदस्य जो उस निर्वाचन इलाके का मतदाता नहीं है, उन्हें मतदान खत्म होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका हैं। किसी भी उम्मीदवार या फिर राजनीतिक पार्टी द्वारा सामूहिक भोज, रसोई का आयोजन भी नहीं किया जाएगा।

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अतिथि गृहों और धर्मशालाओं को भी सतर्कता के तहत रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा वोटर्स को किसी भी तरह से प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हैं।

दुर्ग जिला की सीमांतर्गत किसी भी व्यक्ति, समूह या फिर राजनीतिक पार्टियों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं हैं। वोटिंग का समय समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में पूरी तरह से पाबंदी लगी रहेगी। कही भी पांच से ज्यादा व्यक्तियों का इलाके में एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का हर एक राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा।
दुर्ग जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश लोकसभा चुनाव 2024 में बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों और एंबुलेंस और आपातकालीन कार्य में लगे लोगों पर यह लागू नहीं होगा।

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दुर्ग जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशाला, होटल और लॉज के मालिकों, प्रबंधकों को अपने-अपने प्रतिष्ठान में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी सम्बन्धित थाने के प्रभारी को लिखित में तुरंत देना होगा। आदेश के उल्लंघन करने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत छह महीने तक का कारावास या फिर जुर्माना या तो दोनों से दण्डित किया जाएगा।

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गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग (नई दिल्ली) की घोषणा अधिसूचना 16 मार्च 2024 के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तृतीय चरण में सात मई को मतदान होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दुर्ग-07 में जिला दुर्ग अंतर्गत विधानसभा पाटन, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, वैशालीनगर, भिलाईनगर, अहिवारा, आंशिक विधानसभा साजा और आंशिक विधानसभा बेमेतरा सम्मिलित है। मतदान को सुचारू ढंग से संचालन और मतदान दिवस को कानून व्यवस्था बनाए रखने यह निर्णय लिया गया है।

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