- केंद्र सरकार सहित नागरिक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, पीएसयू, स्वायत्त निकायों में अवशोषित पेंशनभोगी डीआर की दरों के दायरे में।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। पेंशन (Pension) से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर आपके लिए जरूरी है। पेंशन की ताजा खबर क्या है। ईपीएफओ (EPFO) द्वारा क्या आदेश जारी हुआ। सरकार ने उच्च पेंशन (Higher Pension) या अन्य पारिवारिक पेंशन के लिए क्या आदेश जारी किया। यह सब आ सूचनाजी.कॉम में पढ़ते हैं।
केंद्र सरकार (Central Govt) के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों (family pensioners) को महंगाई राहत का अनुदान, संशोधित दर एक जुलाई 2023 से प्रभावी करने का आदेश पिछले दिनों जारी हो चुका है। आखिर, इस आदेश में क्या-क्या है। पूरी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है।
ये खबर भी पढ़ें : Bhilai Steel Plant के मर्चेंट मिल और BRM ने रचा नया कीर्तिमान, बधाई देने पहुंचे DIC
केंद्र सरकार (Central Govt) के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति मिल चुकी है। पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई 2023 से मूल पेंशन, पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) की मौजूदा दर 42% से बढ़ाकर 46% कर दी जाएगी।
डीआर की ये दरें इन श्रेणियों पर लागू होंगी
–केंद्र सरकार (Central Govt) सहित नागरिक केंद्र सरकार (Central Govt) के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी। पीएसयू, स्वायत्त निकायों में अवशोषित पेंशनभोगी।
-सशस्त्र बल पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और नागरिक पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को रक्षा सेवा अनुमान से भुगतान किया गया।
-अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी।
ये खबर भी पढ़ें : SAIL Bonus आंदोलन पर NJCS यूनियन का बड़ा फैसला, बायोमेट्रिक का बहिष्कार
-रेलवे पेंशनभोगी,पारिवारिक पेंशनभोगी। वे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
-बर्मा सिविलियन पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी और पेंशनभोगी, बर्मा, पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के परिवार।
-महंगाई राहत का भुगतान जिसमें एक रुपये का एक अंश शामिल है, को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
ये खबर भी पढ़ें : SECL ने दर्ज किया अपने इतिहास का सबसे तेज़ 100 MT कोयला डिस्पैच का रिकॉर्ड
-नियोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों और पुन: नियोजित केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में डीआर के अनुदान को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधानों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के ओएम संख्या 45/73 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
ये खबर भी पढ़ें : EPS 95 Higher Pension फॉर्म भरने में हो गई गलती, अब लाखों का नुकसान तय
-जहां एक पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां डीआर के विनियमन से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
-उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किये जाएंगे।
-प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना करना राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
बैंकों को पहले ही हो चुका है निर्देश
महालेखाकार के कार्यालयों और अधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों को सरकार पहले ही निर्देश कर चुकी है कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और रिजर्व बैंक से किसी भी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना इन निर्देशों के आधार पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान की व्यवस्था करें।
जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।
ये खबर भी पढ़ें : पेंशन की ताजा खबर: EPS 95 Higher Pension को लेकर कहीं साजिश तो नहीं