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SAIL NEWS: Tax Regime Declaration की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तक, मई के लिए आज आखिरी दिन

SAIL NEWS: Tax Regime Declaration की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तक, मई के लिए आज आखिरी दिन
  • इसी आधार पर कर गणना (Tax Calculation) की जाएगी।

अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के कार्मिक ध्यान दें। आर्थिक रूप से फायदा और नुकसान से जुड़ी ये खबर आपके लिए खास है। कर्मचारियों और अधिकारियों को टैक्स का लाभ लेने के लिए Tax Regime का Declaration इस माह के लिए 20 मई आखिरी तारीख है। अगर, आप विकल्प चुन लेते हैं तो इसका लाभ इसी सैलरी के साथ मिल जाएगा। वैसे, आप 20 अक्टूबर तक विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन हर माह की 20 तारीख तक ही।

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सेंट्रल पे-रोल सिस्टम (CPRS) पर पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई कर व्यवस्था का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कौन सी व्यवस्था आपको पसंद है। फायदा किसमें लेना चाहते हैं, इसका चयन करें। खास बात यह है कि अगर आप पुरानी व्यवस्था लेना चाहते हैं। और यह सोच कर विकल्प नहीं चुन रहे हैं कि हम तो पुरानी व्यवस्था पर ही अमल कर रहे हैं, मुझे विकल्प चुनने की जरूरत नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी।

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सिस्टम बाई-डिफाल्ट नई व्यवस्था को चुन लेगा, जिसे आप लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको विकल्प चुनना होगा। अगर, Tax Regime का Declaration नहीं देते हैं तो खुद-ब-खुद नई कर व्यवस्था के दायरे में आपको मान लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत आपको कई क्षेत्रों में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

आंकड़ों की बात करें तो यह लाखों में सालाना नुकसान करा सकता है। वहीं, नए कर्मचारियों के लिए ये फायदे का सौदा भी बताया जा रहा है। किस बात में कितनी सच्चाई है यह आप खुद तय कर लें। फिलहाल, विकल्प घोषणा (Option Declaration) दे दीजिए।

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सेंट्रल पे-रोल सिस्टम (CPRS) पर पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई कर व्यवस्था का ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें से क्या चुनना चाहते हैं, इसे चयन कर लें। इसी आधार पर कर गणना (Tax Calculation) की जाएगी।

सेल के कार्मिकों ने सूचनाजी.कॉम को बताया कि Tax Regime का विकल्प चुनने के लिए सीपीआरएस पोर्टल पर ऑप्शन दे दिया गया है। अब आपको चुनना है। दावा किया जा रहा है कि नई कर व्यवस्था पर सेविंग का लाभ नहीं मिलेगा।

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एजुकेशन लोन, होम लोन, सीपीएफ, कैफेटेरिया पर्क्स, यूनिफॉर्म, वाशिंग एलाउंस आदि पर भी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। यह सब टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। वहीं, ओल्ड Tax Regime आप चुनते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि दिव्यांगों के लिए राहत है।