- सीबीआई ने नकली मुद्रा मामले के आरोपी मोइदीनब्बा उमर बेरी की यूएई से वापसी में सफलतापूर्वक समन्वय किया।
- पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (Central Bureau of Investigation (CBI)) ने इंटरपोल चैनलों के माध्यम से यूएई से मोइदीनब्बा उमर बेरी की वापसी में सफलतापूर्वक समन्वय किया है। मोइदीनब्बा उमर बेरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का वांछित व्यक्ति है।
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अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू), सीबीआई ने एनसीबी-अबू धाबी, यूएई के सहयोग से वांछित रेड नोटिस के व्यक्ति मोइदीनब्बा उमर बेरी को 20 जून 2025 को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया।
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वांछित भगोड़ा दुबई, यूएई से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्वासित के रूप में वापस आ गया है। सीबीआई द्वारा एनसीबी-अबू धाबी के साथ इंटरपोल के माध्यम से करीबी फॉलोअप के माध्यम से पहले यूएई में व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया गया था।
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जालसाजी भारतीय मुद्रा नोटों, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की जांच पर एनआईए, कोच्चि शाखा में दर्ज एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा व्यक्ति की तलाश की जा रही है। मोइदीनबाबा उमर बेरी उर्फ मोइदीन नामक व्यक्ति ने दुबई में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) खरीदे थे और उन्हें शारजाह के रास्ते बैंगलोर ले गया था।
सीबीआई ने एनआईए के अनुरोध पर इंटरपोल के माध्यम से 30.12.2013 को इस व्यक्ति के खिलाफ रेड नोटिस प्रकाशित करवाया। आरोपी व्यक्ति को यूएई में गिरफ्तार किया गया और एमएचए/एमईए के माध्यम से यूएई को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया।
इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड नोटिस वांछित भगोड़ों का पता लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रसारित किए जाते हैं।
भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई इंटरपोल चैनलों के माध्यम से सहायता के लिए भारतपोल के माध्यम से भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।