- महंगाई भत्ते में राहत के साथ-साथ वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का न्यनूतम पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधाएं पर सवाल पूछा गया।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) को लेकर लोकसभा में सवाल पूछा गया। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों (EPS 95 Pensioners) को लाभ देने का मुद्दा उठाया गया। सांसद बजरंग मनोहर सोनवणे और अरविंद गणपत सावंत के पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश प्राप्त नहीं है।
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सरकार के जवाब से स्पष्ट हो गया है कि पेंशनभोगियों की मांग पर फिलहाल, कोई राहत देने की तैयारी नज़र नहीं आ रही है। पेंशन आंदोलन चल रहा है। इसकी मांगों में महंगाई भत्ता भी शामिल है। इसी पर सांसदों ने लोकसभा में सवाल पूछे।
सांसदों ने श्रम और रोजगार मंत्री पूछा कि क्या उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस-95 (EPS 95) के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को महंगाई भत्ते में राहत के साथ-साथ वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का न्यनूतम पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के आदेश पारित किए हैं? क्या सरकार ने उक्त आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में कोई निदेश जारी किया है? उच्चतम न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं?
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारान्दलाजे ने जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा-उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रितों को महंगाई भत्ते में राहत प्रदान करने सहित वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन का न्यूनतम पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है।