- इच्छुक अभ्यर्थियों को तात्कालिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो कि राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यवसायिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस जैसे संस्थाओं में शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हे तात्कालिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त योजना के तहत् आमंत्रण करने हेतु विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए।
उल्लेखित संस्था में चयन की पात्रता के साथ ही चयन होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रुपए 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से 25 अक्टूबर 2025 तक कार्यालयीन समय में ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है।
पात्रता, शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्रारूप जिले की वेबसाइट द से डाउनलोड की जा सकती है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा कर सकते है।