रोजगार पंजीयन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, अंतिम तारीख अगस्त 2025 तक

Linking employment registration from Aadhaar is compulsory, deadline is August
  • पंजीयन को आधार से लिंक कराने के लिए आवेदक www.erojgar.cg.gov.in वेबसाईट की मदद लें।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। रोजगार पंजीयन (Employment Registration) पर खास खबर है। अब आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार  अगस्त 2025 तक रोजगार पंजीयन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

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यह उन आवेदकों पर लागू होता है, जिन्होंने वर्ष 2024 से पूर्व रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया था। रोजगार पंजीयन कराने या अपने पुराने पंजीयन को आधार से लिंक कराने के लिए आवेदक www.erojgar.cg.gov.in वेबसाईट या प्ले स्टोर पर उपलब्ध CHHATTISGARH ROJGAR APP  के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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इसके अतिरिक्त, इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, दुर्ग में समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड के साथ कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर रोजगार पंजीयन को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।

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