संसद में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए।
वरिष्ठ नागरिकों को मुसीबत में छोड़ने पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल. वर्मा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कई जानकारी साझा की।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र की मोदी सरकार क्या कर रही है। इससे जुड़ा सवाल लोकसभा में पूछा गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल. वर्मा ने प्रश्न के लिखित उत्तर दिए।
सरकार के मुताबिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) चलाई जा रही है। इस योजना के निम्नलिखित सात घटक हैं:
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी):
वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रम), वृद्धों के लिए देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
ii. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी):
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना चलाती है। जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्यों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
एल्डरलाइन:
वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1.10.2021 को टोल फ्री नंबर 14567 पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन अर्थात् ‘एल्डरलाइन’ शुरू की गई।
iv. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई):
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)’ के योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 15000 रुपये से कम मासिक आय वाले और आयु-सम्बंधी विकलांगता/दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और ऐसे सहायक उपकरण प्रदान करना है, जिससे वे अपने शारीरिक कार्य लगभग सामान्य रूप से कर सकें।