ट्राई ने एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक को श्वेतसूची में शामिल करने की समय-सीमा बढ़ाई

सूचनाजी न्यूज| एक्सेस सेवा प्रदाताओं (Access Service Providers) की ओर से अतिरिक्त समय की मांग के अनुरोध के जवाब में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) (Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)) ने यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक की श्वेतसूचीकरण (व्हाइटलिस्टिंग) के संबंध में 20 अगस्त, 2024 को जारी अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को एक महीने का विस्तार दिया है।

ये खबर भी पढ़ें: BIG BREAKING: पूर्व CM भूपेश बघेल का रोका काफिला, Durg Police ने 25 के खिलाफ दर्ज किया FIR

Vansh Bahadur

इस संशोधित निर्देश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करें कि 1 अक्टूबर, 2024 से ऐसे यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक वाले ट्रैफिक की अनुमति न दी जाए, जो श्वेतसूची में नहीं हैं। इस कदम का उद्देश्य हेडर्स और कंटेंट टेम्प्लेट्स के दुरुपयोग को रोकना है।

Rajat Dikshit

ये खबर भी पढ़ें: Unified Pension Scheme kya Hai, जिसका हो रहा भयानक विरोध, बाजपेयी जी लाए थे NPS, मोदी ले आए UPS, अब बवाल

Janta Mazdoor Sangh Bokaro

साथ ही अधिक सुरक्षित और कुशल दूरसंचार इकोसिस्टम सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, एक्सेस सेवा प्रदाताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए कॉल बैक नंबरों को लागू करने के लिए संशोधित समय-सीमा अलग से निर्धारित की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें: Bokaro Steel Plant: रसूखदार अधिकारी मलाइदार विभाग में वर्षों से जमे, करप्शन पर नहीं कोई एक्शन

ट्राई ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे प्राधिकरण को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति और इस निर्देश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 पेंशन पर झगड़ा, पेंशनभोगी नीतीश-नायडू को बता रहे सुपर पीएम और EPFO-Modi को