Facility of Systematic Lump sum Withdrawal (SLW) for NPS Subscriber
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन से जुड़ी यह खबर आपके लिए बहुत ही खास है। एनपीएस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। पैसा निकालने को लेकर राहत दी गई है। एनपीएस Subscribers के लिए व्यवस्थित एकमुश्त Withdrawal (एसएलडब्ल्यू) की सुविधा का आदेश जारी किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 14 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
मौजूदा निकासी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अभिदाता 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी की सुविधा को और एकमुश्त राशि निकालने की प्रक्रिया को 75 वर्ष की आयु तक, किसी भी युग्म यानी pair में स्थगित कर सकते हैं। एकमुश्त राशि को एकल किश्त में या वार्षिक आधार पर निकाला जा सकता है। यदि वार्षिक आधार पर निकाला जाता है, तो अभिदाता को प्रत्येक बार निकासी अनुरोध शुरू करके उसे अधिकृत करना होगा।
Withdrawal का विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव
पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और Withdrawal) विनियम, 2015 के विनियम 3 और विनियम 4 और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार, व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण (एसएलडब्ल्यू) सुविधा के माध्यम से एकमुश्त राशि के चरणबद्ध प्रत्याहरण का विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव है।
पेंशन कोष का 60% तक निकालने की अनुमति
अभिदाताओं को एसएलडब्ल्यू के माध्यम से आवधिक रूप में अर्थात मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर उनकी सामान्य निकासी के समय उनके चयन के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक, अपने पेंशन कोष का 60% तक निकालने की अनुमति दी गई है।
सभी नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व, एनपीएसटी और कॉरपोरेट, अपने उन संबद्ध अभिदाताओं को एसएलडब्ल्यू के बारे में सूचित कर सकते हैं, जो 60 वर्ष की आयु में हों या सेवानिवृत्त हो रहे हों और एनपीएस से निकासी की योजना बना रहे हों। केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रकाशित कर सकते हैं।