Lok Sabha Elections 2024: 654 डाक मतपत्र आया दुर्ग, मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान

  • मोबाइल-फोन, आई पैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ जैसे माचिस, लाइटर एवं सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन 2024 (Loksabha Election 2025) में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 7 दुर्ग के अंतर्गत सैन्य एवं केंद्रीय सशस्त्र सेवाओं में तैनात सेवा मतदाताओं से ई.टी.पी.बी.एस. के माध्यम से डाक मतपत्र मुख्य जिला दुर्ग को 15 मई 2024 को 568 डाक मतपत्र प्राप्त हुये थे।
नोडल अधिकारी डाक मतपत्र शाखा से मिली जानकारी अनुसार 16 मई 2024 को 86 डाक मतपत्र प्राप्त हुए है। अब तक कुल 654 डाक मतपत्र प्राप्त हुए है। अब केवल सेवा मतदाताओं से प्राप्त ई.टी.पी.बी.एस. के माध्यम से डाक मतपत्र मतगणना तिथि 04 जून 2024 को सुबह 7.59 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे।

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मतगणना स्थल में इन सामग्रियों में रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी (Collector and District Election Officer Richa Prakash Chaudhary) के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 7 दुर्ग के अंतर्गत मतगणना स्थल में प्रतिबंधित सामग्रियों को प्रशासन ने चिन्हांकित किया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. दुबे से मिली जानकारी अनुसार मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केल्कुलेटर प्रदाय किया जाएगा।

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इसके अलावा मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जाएगा।

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मतगणना हॉल के भीतर ले जाये जाने वाली सामग्रियों एवं प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची बनाई गई है। जिसके अनुसार कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किये गये ई.व्ही.एम एवं वीवी पैट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है एवं प्लास्टिक पेन/पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी।

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वहीं, मोबाईल-फोन, आई पैड, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ जैसे माचिस, लाईटर एवं सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा।

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