- सरकार बिना किसी सीमा के एनपीएस में वेतन का 10% योगदान दे रही थी, जिसे हाल के वर्षों में बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) पर एक और पेंशनर्स ने अपने मन की बात की है। ईपीएस 1995 योजना (EPS 1995 Scheme) की राशि 1000 से 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) और सरकार के मूड पर कमेंट करते हुए रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ईपीएस 95 का जिक्र करते हुए चंद्रकांत भालेराव को संबोधित पोस्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार 31.12.03 के बाद शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रही है।
सरकार बिना किसी सीमा के एनपीएस में वेतन का 10% योगदान दे रही थी, जिसे हाल के वर्षों में बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। वह एनपीएस अपने योगदान और सरकारी योगदान के आधार पर पेंशन दे रहा है।
ईपीएस (EPS) में, नियोक्ता ईपीएफ (EPF) में वेतन का 10% योगदान दे रहा है। ईपीएफ (EPF) से वेतन का केवल 8.33% ईपीएस (EPS) में जाता है, जो अधिकतम 417/541/1250 तक सीमित है। शेष राशि ईपीएफ में रहती है और आपकी सेवानिवृत्ति के समय आपको वापस कर दी जाती है।
नियोक्ताओं द्वारा इतने कम योगदान के साथ उच्च पेंशन (Maximum Pension) कैसे दी जा सकती है। या तो नियोक्ता योगदान और सरकारी योगदान बढ़ाए या कर्मचारियों द्वारा कुछ करें, ईपीएस सदस्यों को उच्च पेंशन देना मुश्किल है। यह दावा पेंशनभोगी का है। सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट में कितनी सच्चाई है यह तो ईपीएफओ (EPFO) ही बता सकता है।
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