- बीएमएस के प्रदेश महामंत्री एवं भिलाई बीएमएस के अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडेय ने कार्यशाला के विषय पर उपस्थित सदस्यों से सवाल पूछने का मौका दिया।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत उच्च पेंशन का मामला काफी गरमाया हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के भिलाई निवास में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी और सीबीटी के सदस्य ने मुद्दे को हल करने के लिए काफी सवालों का जवाब दिया।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीएमएस के प्रदेश महामंत्री एवं भिलाई बीएमएस के अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडेय ने कार्यशाला के विषय पर उपस्थित सदस्यों से उनकी उत्सुकता, उनके प्रश्नों को आमंत्रित किया। लगातार इस विषय पर करीब करीब 20 से 25 प्रश्न आए।
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और सभी का एक ही विषय था कि हायर पेंशन (Higher Pension) कब मिलेगा? फार्मूला क्या होगा? मिलेगा, तो एरियर कितना मिलेगा? इन सारे विषयों को लेकर कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडे ने बड़े सम्मान के साथ उक्त कार्यशाला के मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष व सीबीटी मेंबर सुनकरी मल्लेशन को मंच पर आमंत्रित किया, विस्तार से अपनी बातों को रखते हुए सुनकरी मल्लेशन ने सदस्यों के द्वारा आए सभी प्रश्नों का जवाब दिया।
एक ही बात कही की पीएफ ट्रस्ट (PF Trust) के रूल के नाम से भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के कर्मियों का जो हायर पेंशन का मामला रोका गया है। वह गलत है। पीएफ का रूल बनाना यह कर्मचारीयों का काम नहीं है। यह नियोक्ता का काम है और पीएफ का ऑडिट करना (इसका वार्षिक ऑडिट होता है)।
इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ(EPFO) की होती है कि केंद्र सरकार के एक्ट के अनुरूप इन्होंने अपना नियम बनाया है कि नहीं। जब हर साल ईपीएफओ (EPFO) के अधिकारी भिलाई आकर पीएफ ट्रस्ट का ऑडिट करते है और ओके रिपोर्ट देते है तो ट्रस्ट रुल वाली कोई बात ही नहीं रह जाती।
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अतः हर हाल में भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel plant) के कर्मियों को हायर वेजेस पर पेंशन देना ही होगा और हम लोग इसको हर हाल में लेकर रहेंगे।