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Pension News: बधाई हो…बढ़ सकती है पेंशन की 4% राशि, जानिए तरीका

Pension News: बधाई हो…बढ़ सकती है पेंशन की 4% राशि, जानिए तरीका
  • ईपीएफओ के सदस्य जो 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और EPS-95 के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र है, वह इसके दायरे में आते हैं।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। ‘स्थगन पेंशन’ पेंशन से संबंधित एक और आर्टिकल में आज @Suchnaji.com News आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है।

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पिछले आर्टिकल्स में हमने आपको विभिन्न प्रकार की पेंशन, प्रयास योजना और स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने हमारा आर्टिकल्स नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। हमने ‘सदस्य पेंशन’ पर अपने आर्टिकल्स में विस्तार से बताया था कि कोई सदस्य 58 साल की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आप अपनी पेंशन को 58 साल के बाद दो साल तक स्थगित भी कर सकते हैं।

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इससे आपकी पेंशन राशि बढ़ जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको पेंशन के स्थगन यानी Deferment of Pension के बारे में बताएंगे। कोई सदस्य जो 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और EPS-95 के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र है। वो चाहे तो 58 वर्ष के बाद अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अपनी पेंशन स्थगित कर सकता है।

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इस स्थगन से पेंशन की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ जाएगी। यदि सदस्य चाहे तो स्थगन की अवधि में पेंशन अंशदान जमा करना जारी रख सकता है अर्थात स्थगन अंशदान के बिना या उसके साथ हो सकता है। यदि दुर्भाग्य से सदस्य की मृत्यु स्थगन अवधि में हो जाती है, तो सदस्य का परिवार या नामित व्यक्ति मृत्यु के अगले दिन से ही पेंशन का हकदार होंगे।

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बिना अंशदान के स्थगन के लिए सदस्य को 60 वर्ष की आयु में दावा भरते समय डेफरमेंट ऑफ पेंशन (Deferment of Pension) का विकल्प चुनना होगा। अंशदान के साथ स्थगन करने के लिए सदस्य को 60 वर्ष की आयु तक पेंशन योजना में अंशदान करना होगा।

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तो यह थी पेंशन के स्थगन यानी डेफरमेंट ऑफ पेंशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हम आशा करते है कि आपको @Suchnaji.com News पर यह आर्टिकल ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक खबरों के लिए आप लगातार @Suchnaji.com News पढ़ते रहिए।

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