- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव आरोपी हैं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के रडार पर बैंक धोखाधड़ी करने वाला ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार आ गया है। दलाल समेत शाखा प्रबंधक को 3-4 साल तक की सजा हो गई है।
सीबीआई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसएसआई शाखा, नोएडा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक और एक निजी व्यक्ति को 3-4 साल के कठोर कारावास के साथ कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक, गाजियाबाद के माननीय विशेष न्यायाधीश ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसएसआई शाखा, नोएडा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव और राज कुमार सामंत, (निजी व्यक्ति) सहित दो आरोपियों को 3-4 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
आरोपी लोक सेवक मनोज श्रीवास्तव को 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि आरोपी निजी व्यक्ति राज कुमार सामंत को 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
सीबीआई ने 14.12.2010 को तत्कालीन शाखा प्रबंधक और अन्य के खिलाफ इस आरोप पर तत्काल मामला दर्ज किया था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी राज कुमार सामंत के बैंक ऋण को धोखाधड़ी से संसाधित किया था और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया था।
जांच पूरी होने के बाद, 29.09.2012 को दोनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और तदनुसार उन्हें सजा सुनाई।