चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) 2,812.50 रुपए व हॉस्टल सब्सिडी 8,437.50 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
- पीएसयू के कर्मचारियों की नजर भी अब इस बात पर रहेगी कि संबंधित कंपनियां और संस्थान इन संशोधित दरों को कब और किस प्रकार लागू करते हैं।
सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के बाद चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी की संशोधित दरों को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन (Corrigendum) जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी) ने 30 जून 2026 को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पहले जारी कार्यालय ज्ञापन में संशोधन किया है।
संशोधित आदेश के अनुसार अब प्रत्येक बच्चे के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) 2,812.50 रुपये प्रतिमाह की दर से मिलेगा। यह राशि फिक्स (निश्चित) रहेगी और कर्मचारी द्वारा वास्तविक खर्च कितना भी किया गया हो, इसका भुगतान इसी निर्धारित दर पर किया जाएगा।
वहीं, हॉस्टल सब्सिडी के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 8,437.50 रुपये प्रतिमाह या बोर्डिंग एवं लॉजिंग पर हुए वास्तविक खर्च, जो भी कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा।
डीओपीटी ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन 25 अप्रैल 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(ए) में किया गया है। इसके अलावा 17 जुलाई 2018 तथा 25 अप्रैल 2024 के कार्यालय ज्ञापनों की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
यह आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों पर लागू होगा। माना जा रहा है कि डीए में बढ़ोतरी के बाद जारी यह संशोधित आदेश लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। वहीं, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों की नजर भी अब इस बात पर रहेगी कि संबंधित कंपनियां और संस्थान इन संशोधित दरों को कब और किस प्रकार लागू करते हैं।

