बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन तत्काल निरस्त करे आवास आवंटन आदेश
डैमेज क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा एवं आवासीय स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी संघ (BAKS) डी-टाइप क्वार्टर आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति एवं गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। सर्कुलर में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "The following vacant D Type Quarters are being offered for allotment strictly as per seniority", अर्थात क्वार्टरों का आवंटन पूर्णतः वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर किया जाना है। इसके बावजूद प्
- डैमेज क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा एवं आवासीय स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी संघ (BAKS) डी-टाइप क्वार्टर आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति एवं गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। सर्कुलर में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "The following vacant D Type Quarters are being offered for allotment strictly as per seniority", अर्थात क्वार्टरों का आवंटन पूर्णतः वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर किया जाना है। इसके बावजूद प्रकाशित आवंटन सूची एवं वरिष्ठता सूची का परीक्षण करने पर यह प्रतीत होता है कि न केवल वरिष्ठता के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है, बल्कि HAR-2017 एवं उसके संशोधित प्रावधानों की मूल भावना को भी दरकिनार किया गया है।
यूनियन नेताओं का कहना है कि सबसे गंभीर विषय यह है कि प्रबंधन द्वारा पूर्व में Ref. No. BSL/TA/TAMS/2026/D/007 के माध्यम से 04A एवं 04D सेक्टर की महिला कर्मचारियों हेतु पृथक विकल्प आमंत्रित किए गए थे। इसके पश्चात जारी वर्तमान सर्कुलर Ref. No. BSL/TA/TAMS/2026/D/009 में स्वयं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त महिला कर्मचारियों की प्राथमिकता इस सर्कुलर के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।
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सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि HAR-2017 अथवा उसके किसी संशोधित प्रावधान में महिला कर्मचारियों को पृथक आवंटन प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में महिला कर्मचारियों हेतु अलग आवंटन प्रक्रिया अपनाना नियमों की भावना के विपरीत तथा समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। किसी वर्ग विशेष को नियमों से परे लाभ प्रदान करना पूर्णतः नियमविरुद्ध, मनमाना एवं पक्षपातपूर्ण निर्णय माना जाएगा।
वास्तविक रूप से यदि किसी वर्ग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है तो वह डैमेज क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारी हैं, जिनकी सुरक्षा एवं आवासीय स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। अतः ऐसे कर्मचारियों के लिए पृथक सर्कुलर जारी कर विशेष आवंटन अभियान चलाया जाना चाहिए।
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इसके अतिरिक्त Clause-13(a) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि Change Cases में आवंटन हेतु Common Seniority List for Change बनाई जाएगी तथा आवंटन Fresh Cases एवं Change Cases के बीच 1:1 अनुपात में किया जाएगा। साथ ही केवल Medical Board द्वारा अनुशंसित Medical Change Cases को ही Other Change Cases की तुलना में 3:1 अनुपात में प्राथमिकता दी जानी है।
किन्तु वर्तमान प्रक्रिया में Change Cases को सामान्य वरिष्ठता से ऊपर रखते हुए वरिष्ठता सूची तैयार की गई तथा उसी आधार पर आवंटन कर दिया गया। यह न केवल Clause-13(a) का उल्लंघन है बल्कि उन कर्मचारियों के साथ भी अन्याय है जो वर्षों से वरिष्ठता के आधार पर अपने अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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संघ के संज्ञान में ऐसे अनेक मामले आए हैं, जिनमें कनिष्ठ कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित कर दिया गया, जबकि उनसे वरिष्ठ कर्मचारी आवंटन से वंचित रह गए। यदि वरिष्ठता सूची एवं आवंटन प्रक्रिया सही होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान वरिष्ठता सूची एवं आवंटन प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है।
संघ यह भी प्रश्न उठाता है कि यदि प्रबंधन महिला कर्मचारियों के लिए पृथक व्यवस्था करने का निर्णय ले सकता है तो उन कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था क्यों नहीं की गई जो वर्षों से जर्जर एवं असुरक्षित क्वार्टरों में रहने को विवश हैं तथा जिन्हें बार-बार नोटिस, अंतिम नोटिस एवं कानूनी नोटिस देकर आवास खाली करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
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वर्तमान व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह है कि अंतिम आवंटन आदेश जारी होने से पूर्व कर्मचारियों को किसी प्रकार की आपत्ति (Objection) अथवा दावा (Claim) प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप यदि विभागीय त्रुटि के कारण किसी वरिष्ठ कर्मचारी का अधिकार प्रभावित हो जाए तो उसे सुधारने का कोई प्रभावी माध्यम उपलब्ध नहीं रहता और कर्मचारियों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि "आवंटन हो चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता।"
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यह व्यवस्था Principles of Natural Justice के भी विरुद्ध
1. वर्तमान आवंटन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि यह गंभीर विवादों, वरिष्ठता संबंधी त्रुटियों एवं नियमों के उल्लंघन से प्रभावित प्रतीत होता है।
2. Common Seniority List एवं Change Seniority List की पुनः जांच कर संशोधित सूची प्रकाशित की जाए। यदि आवश्यकता हो तो त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर किए गए आवंटन को निरस्त कर नई वरिष्ठता सूची के आधार पर पुनः आवंटन किया जाए।
3. Final Allotment से पूर्व Provisional Allotment List प्रकाशित की जाए। कम से कम 03 कार्य दिवस का समय Claim एवं Objection हेतु दिया जाए ताकि विभागीय त्रुटियों को समय रहते सुधारा जा सके तथा किसी पात्र वरिष्ठ कर्मचारी का अधिकार प्रभावित न हो।
4. Waiting List System तत्काल लागू किया जाए। प्रत्येक क्वार्टर हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतीक्षा सूची (1st, 2nd & 3rd Waiting List) प्रकाशित की जाए। यदि कोई कर्मचारी क्वार्टर ग्रहण नहीं करता है अथवा आवंटन अस्वीकार करता है तो वही क्वार्टर स्वतः प्रतीक्षा सूची के अगले पात्र कर्मचारी को आवंटित किया जाए।
वर्तमान व्यवस्था के कारण अनेक क्वार्टर महीनों तक खाली पड़े रहते हैं, जिससे अतिक्रमण, क्षति एवं प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा वास्तविक जरूरतमंद कर्मचारी आवास से वंचित रह जाते हैं।
5. केवल Medical Change Cases को ही प्राथमिकता दी जाए। सामान्य Change Cases को किसी प्रकार की अतिरिक्त प्राथमिकता न दी जाए तथा सभी आवंटन Common Seniority List के आधार पर किए जाएं।
6. Damaged Quarters में रहने वाले कर्मचारियों हेतु पृथक सर्कुलर जारी किया जाए। उनके लिए विशेष आवंटन अभियान चलाया जाए ताकि उनकी वास्तविक एवं गंभीर समस्या का समाधान हो सके।
7. भविष्य में सभी आवंटन पूर्णतः Rule Based एवं Seniority Based प्रणाली से किए जाएं। किसी भी प्रकार के विवेकाधीन, पक्षपातपूर्ण अथवा नियमविरुद्ध हस्तक्षेप पर पूर्ण रोक लगाई जाए।
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बीएकेएस अध्यक्ष ने ये कहा…
बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिलीप ने कहा-कर्मचारियों के हितों, नियमों की गरिमा तथा आवंटन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु उक्त विषय पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वर्तमान आवंटन आदेश की समीक्षा कर उसे निरस्त किया जाए तथा नियमों के अनुरूप पुनः आवंटन प्रक्रिया संचालित की जाए।
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