- निर्वाचन कार्य में लापरवाही के आरोप में सहायक प्राध्यापक निलंबित।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा (Collector and District Election Officer Pushpendra Kumar Meena) ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने पर एक सहायक प्राध्यापक को निलंबित कर दिया है। इससे हड़कंप मच गया है। मतदान से पहले प्रशासन ने सख्त एक्शन लेकर हड़कंप मचा दिया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत भागवत कुर्रे सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय बोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इस अवधि में श्री कुर्रे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय धमधा होगा।
ज्ञात हो कि सहायक प्रध्यापक श्री कुर्रे की ड्युटी विधानसभा क्षेत्र क्रं. 68 साजा (आंशिक) के उड़नदस्ता क्रं. 2 के दल प्रभारी के रूप में लगाई गई है। उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार भागवत कुर्रे का कृत्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध होना पाया गया है।