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EPFO का बड़ा फैसला: अब मिलेगी EPS 95 पेंशन, कैंसिल चेक और बैंक पासबुक अपलोड करना अनिवार्य नहीं…

EPFO का बड़ा फैसला: अब मिलेगी EPS 95 पेंशन, कैंसिल चेक और बैंक पासबुक अपलोड करना अनिवार्य नहीं…
  • कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ, सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की अनिवार्यता को हटाने के संबंध में।
  • सीपीएफसी ने कुछ सत्यापनों के आधार पर कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ/प्रमाणित बैंक पासबुक की छवि को अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता में छूट दी है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत दी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन या न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Higher Pension or Minimum Pension) दावा करने वालों को सीधा फायदा मिल रहा है। आवेदन करते समय कैंसिल चेक और बैंक पासबुक अपलोड कराया जाता था। खामियों की वजह से आवेदन को कैंसिल तक किया गया। काफी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए ईपीएफओ ने अब बैंक पासबुक और कैंसिल चेक को अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

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बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) के आफिसर्स एसोसिएशन (Officers Association) के जनरल सेक्रेटरी अजय पांडेय के मुताबिक ईपीएफओ का यह फैसला वाकई काबिले तारीफ है। लोगों को खासा परेशानी होती थी। ऑनलाइन सर्विसेस में 10-डी फॉर्म भरते समय पासबुक अपलोड करना अनिवार्य था। जबकि केवाईसी के समय सत्यापन हो चुका होता है, इसलिए दोबारा इसकी जरूरत नहीं थी। हायर पेंशन हो या न्यूनतम पेंशन के लिए क्लेम करते समय लोग अपलोड करते थे। इसमें त्रुटि होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट होते थे। समस्याएं बढ़ती जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया। बैंक वेरिफिकेशन हो चुका है। आधार-बैंक से केवीआइसी हो चुका है। इसलिए अब अपलोड करने की जरूरत नहीं है।

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जानिए ईपीएफओ के सर्कुलर का मजमून…

ऑनलाइन (Online) दाखिल किए गए दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करने और ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक लीफ/प्रमाणित बैंक पासबुक की छवि अपलोड न करने के कारण दावों की अस्वीकृति को कम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।

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सीपीएफसी (CFC) ने कुछ सत्यापनों के आधार पर कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ/प्रमाणित बैंक पासबुक की छवि को अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता में छूट दी है।

-संबंधित बैंक/एनपीसीआई द्वारा बैंक केवाईसी (Bank KYC) का ऑनलाइन सत्यापन, डीएससी का उपयोग करके नियोक्ता द्वारा बैंक केवाईसी का सत्यापन शामिल है।

-अन्य बातों के अलावा यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित सीडेड आधार संख्या।

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ईपीएफओ ने यह भी कहा, जिसे पढ़िए

-बैंक केवाईसी को बैंक द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया गया है और अन्य सत्यापनों के बीच इस मामले के लिए नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है और इसलिए, चेक लीफ/सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करना अनिवार्य नहीं है।

-यह नई छूट 09/05/2024 को फील्ड ऑफिस एप्लिकेशन में लागू की गई है और इस पर एक ईमेल अधिसूचना 13/मई/2024 को सभी जेडओ को भी भेजी गई थी।

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-इस छूट के लिए पात्र होने वाले दावों को जल्द ही चेक लीफ/बैंक पासबुक की छवि अपलोड न करने के कारण ऐसे दावों की अनजाने वापसी को रोकने के लिए डीलिंग हाथों द्वारा ऐसे दावों की पहचान में आसानी के लिए रंग कोडित किया जाएगा।

-ऐसे समय तक, अकाउंट अनुभाग के सभी डीए को दावा पीडीएफ में उपरोक्त संदेश पर नजर रखने की आवश्यकता है ताकि ऐसे किसी भी अनजाने रिटर्न से बचा जा सके।

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