- अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन के साथ हुई संयुक्त ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक में अवगत कराया जा चुका है। अब सीजीएम पर्सनल को पत्र लिखा गया।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के कर्मचारियों के लिए यह खबर बहुत ही खास है। कार्मिकों के आश्रितों को मिलने वाली मेडिकल सुविधा को लेकर एक बार फिर मुद्दा उठाया गया है। कर्मचारियों के उन पुत्रों का नाम, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो गई है। स्वत: ही आश्रितों की सूची में जोड़ दिए जाने सम्बंधित पत्र मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक को दिया गया है।
इस संबंध में पूर्व में अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन के साथ हुई संयुक्त ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक में अवगत कराया जा चुका है। कर्मियों के उन पुत्रों का नाम, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो जाती है, स्वत: ही आश्रितों की सूची से काट दिया जाता है, जिसकी जानकारी अधिकांश कर्मियों को नहीं होती है है।
समस्या तब और बढ़ जाती है, जब पुत्र के गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए अथवा कार्मिक के चिकित्सकीय अयोग्यता/आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति की स्थिति बनती है, तब चूंकि 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुत्र का नाम कट जाता है और आश्रित की श्रेणी में नाम दर्ज नहीं होने से अनुकम्पा नियुक्ति में अड़चन आती है।
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सीटू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी का कहना है कि इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान स्टील इम्प्लाइज यूनियन (सीटू) भिलाई ने बीएसपी प्रबंधन से आग्रह किया है कि कार्मिक के उन पुत्रों का नाम जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो जाती है, स्वत: ही Re-issued के साथ पुनः आश्रित की श्रेणी में दर्ज कर दिया जाए।
इस विषय पर उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा गया है। कर्मचारियों के आश्रितों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए प्रबंधन से मानवता के नाते सकारात्मक फैसला लेने की गुहार लगाई गई है। कंपनी की सेवा करने वाले कर्मचारियों के हित में फैसला लेने की वकालत की गई है।