- स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन बोले-न्यायालय में सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेज पेश किया था।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। लीज नवीनीकरण शुल्क को लेकर भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में फैसला हो गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने व्यापारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। सिंगल बेंच अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है।
अब व्यापारी आदेश की कॉपी लेने के बाद आगे की रणनीति में जुटेंगे। डबल बेंच में अपील की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जाने की बात कही जा रही है।
स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन का कहना है कि न्यायालय में सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ हमने अपने पक्ष को रखा था। न्याय व्यवस्था का फैसला मान्य है। अगले सप्ताह वकील साहब के साथ हमारी बैठक होगी। न्याय हेतु प्रकरण उच्च न्यायालय की द्वितीय बेंच में प्रस्तुत किया जाएगा।
शहर के व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं के नाम जारी अपील में भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने कहा है कि किसी भी व्यापारी प्रभावित व्यापारी को, सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को फैसले से किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम सभी न्याय चाहते हैं और न्याय व्यवस्था ही हमें न्याय देगी, तब तक हमें इंतजार करना होगा।













