CBI NEWS: सरकारी खजाने से 30 लाख की हेराफेरी, सीबीआई कोर्ट ने दी 5 साल की सजा

CBI NEWS: 30 lakh rupees embezzled from government treasury, CBI court gives 5 years sentence
  • न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को 30 लाख रुपये की हानि पहुंचाने के मामले में आरोपी उप-डाकघर पर बड़ी कार्रवाई की है।

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Vansh Bahadur

बीना बजरिया के तत्कालीन उप-डाकघर मास्टर को 5 वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) के साथ 36,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश जबलपुर ने धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को 30 लाख रुपये की हानि पहुंचाने के मामले में आरोपी विशाल कुमार अहिरवार को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है।

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सीबीआई ने 17.11.2022 को तत्कालीन उप-डाकपाल, बीना बजरिया, उप-डाकघर, जिला- सागर (म.प्र.) विशाल कुमार अहिरवार के विरुद्ध आरोप पर तत्काल मामला दर्ज किया था कि 31/05/2016 से 31/12/2019 की अवधि के दौरान बीना बजरिया, उप-डाकघर, तहसील-बीना, जिला- सागर (म.प्र.) में उप-डाकपाल के पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए बीना बजरिया उप-डाकघर में संचालित कई खातों से धोखाधड़ी से निकासी करके तथा जाली पासबुक जारी करके अपने पद का दुरुपयोग किया।

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इस प्रक्रिया में आरोपी विशाल कुमार अहिरवार ने सरकारी खजाने को 30,00,000 (तीस लाख) रुपये की गलत हानि पहुंचाई तथा स्वयं को भी गलत लाभ पहुंचाया।

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जांच के पश्चात सीबीआई द्वारा 28.06.2023 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, जबलपुर (म.प्र.) के समक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।

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