- बीएलए 1 द्वारा संबंधित विधानसभा के लिए मतदान केन्द्रवार संबंधित मतदान केन्द्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति की बीएलए 2 के रूप में नियुक्ति निर्धारित नियुक्ति पत्र में स्याही में अपने हस्ताक्षर से किया जाना है।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जिला निर्वाचन आयोग ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) रायपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन प्रक्रिया में आवश्यक पारदर्शिता के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट (Booth Level Agent) को नियुक्त किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है।
इसके लिए राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल एजेंट (Booth Level Agent) मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। जिसमें उनके द्वारा पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा मृत मतदाताओं के नाम विलोपित किये जाने संबंधी व्यक्तियों की पहचान में सहयोग किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Deputy District Election Officer) अपर कलेक्टर बी.के. दुबे (BK Dubey) से मिली जानकारी अनुसार आयोग द्वारा बूथ लेवल एजेंट (Booth Level Agent)की नियुक्ति से संबंधित वर्तमान निर्देशों को समेकित करते हुए आवश्यक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। जिसके अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अध्यक्ष/सचिव/अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा स्याही में अपने हस्ताक्षर से विधानसभावार बीएलए की नियुक्ति, निर्धारित नियुक्ति पत्र में किया जाना है।
बीएलए 1 (BL 1) द्वारा संबंधित विधानसभा के लिए मतदान केन्द्रवार संबंधित मतदान केन्द्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति की बीएलए 2 (BLA 2) के रूप में नियुक्ति निर्धारित नियुक्ति पत्र में स्याही में अपने हस्ताक्षर से किया जाना है।
तत्संबंध में राजनैतिक दल बीएलए 1 की नियुक्ति की जानकारी अथवा नियुक्ति पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) रायपुर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
बीएलए 1 द्वारा बीएलए 2 की नियुक्ति की जानकारी अथवा नियुक्ति पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संबंधित बीएलओ को सूचित करेंगे।