
- सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना।
- स्कीम में शामिल होने की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2025 है।
- सीपीआरएमएस-ई सदस्यता के संबंध में स्कीम में सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई अंतिम/नियत तारीख निर्धारित नहीं है।
- वे निर्धारित अंशदान राशि के भुगतान पर और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर जब चाहें स्कीम में शामिल हो सकते हैं।
- 5 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए व्यय की लागत में कोई सीमा नहीं है और गारंटीकृत लाभ से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- 32,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कवर करने के उद्देश्य से जारी 2018 योजना परिपत्र के आलोक में कार्यान्वयन की रिपोर्ट मांगी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सांसद डॉ. कडियम काव्य ने कोल इंडिया (Coal India) का मुद्दा लोकसभा में उठाया। कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना पर कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी से सवाल किया। सवालों की फेहरिस्त में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (Coal India Limited) ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात अंशदायी स्वास्थ्य योजना को भी शामिल किया गया है।
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सांसद ने सवाल किया कि क्या सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) (Singareni Collieries Company Limited (SCCL)) ने भी ऐसी ही योजना प्रस्तावित की है और यदि हां, तो विशेषकर 32,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कवर करने के उद्देश्य से जारी 2018 योजना परिपत्र के आलोक में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?
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मंत्रालय द्वारा एससीसीएल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलना सुनिश्चित करने और अब तक हुए विलंब के कारण किसी भी चुनौती का समाधान करने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा-कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल (कार्यपालक और गैर-कार्यपालक दोनों) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद की स्वास्थ्य स्कीम लागू की गई है।
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने दिनांक 01.04.2018 से सीआईएल की तरह अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी सेवानिवृत्ति – के बाद की स्वास्थ्य स्कीम शुरू की है और इस स्कीम को गैर-कार्यपालक अधिकारियों के लिए अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम (सीपीआरएमएस-एनई) कहा जाता है, जिसमें गैर-कार्यपालक संवर्ग के लगभग सभी 42000 सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। स्कीम में सदस्यता, संबंधित पात्रता मानदंडों के अनुसार है।
एससीसीएल में यह स्कीम सीआईएल के समान है तथा इसे राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए-एक्स) के लिए कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) की मानकीकरण समिति की सिफारिशों से प्राप्त कार्यान्वयन अनुदेशों के आधार पर तैयार किया गया है।
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स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत एक सांविधिक न्यास की स्थापना की गई है और इसे स्कीम की निधि (कर्मचारियों से अंशदान और प्रबंधन द्वारा तदनुरूपी आबंटन के माध्यम से) के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। गंभीर बीमारियों के संबंध में चिकित्सा कवर अनुमोदित सीमा को प्रभावित किए बिना असीमित है।
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स्कीम की वर्तमान स्थिति गैर-कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों को अधिवर्षिता/चिकित्सा अमान्यकरण होने पर उनकी सेवानिवृत्ति पर चिकित्सा कार्ड जारी किए जा रहे हैं। पूर्व कर्मचारी की मृत्यु होने पर पति-पत्नी स्कीम में नामांकन करने के पात्र हैं। वर्तमान में, 41231 पूर्व कर्मचारियों ने इस स्कीम में नामांकन किया है और पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से अपने और अपने जीवनसाथी के लिए उपचार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
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सीआईएल और एससीसीएल दोनों कंपनियों द्वारा कार्यपालक कर्मचारियों के लाभ के लिए दिनांक 01.01.2007 से एक अलग स्कीम शुरू की गई है। कार्यपालक कर्मचारियों के लिए अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के निष्कर्ष से तैयार किए गए दूसरे वेतन संशोधन समितियों (पीआरसी) में सभी कार्यपालक कर्मचारियों को गारंटी के रूप में अधिवर्षिता लाभ के भाग के रूप में प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया जाता है।
5 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए व्यय की लागत में कोई सीमा नहीं है और गारंटीकृत लाभ से कोई कटौती नहीं की जाएगी। उपर्युक्त के अलावा, एकल/दंपति सदस्यता की शर्त के बावजूद ये सदस्य ओ.पी.डी/अधिवास उपचार व्यय प्रतिपूर्ति के भी हकदार हैं।
यह स्कीम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई समस्या उत्पन्न किए बिना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्कीम में शामिल होने का अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्कीम के प्रावधान को 13 बार बढ़ाया गया है।
वर्तमान विस्तार अभी भी सीपीआरएमएस-एनई के तहत जारी है और स्कीम में शामिल होने की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2025 है। इसके अतिरिक्त, सीपीआरएमएस-ई सदस्यता के संबंध में स्कीम में सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई अंतिम/नियत तारीख निर्धारित नहीं है. वे निर्धारित अंशदान राशि के भुगतान पर और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर जब चाहें स्कीम में शामिल हो सकते हैं।