- ज्वॉइंड डिक्लेरेशन (Joint Declaration) के लिए ऑफिशियली तौर पर ऑथराइज होना सबसे जरूरी हो जाता है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के सदस्य ध्यान दें। ईपीएफओ (EPFO) की सुविधा का लाभ लेने के लिए परेशान न हों, यह रास्ता अपनाएं। PF एकाउंट (PF account) में किसी भी गलती को सुधारने के लिए संयुक्त घोषणा (ज्वॉइंट डिक्लेरेशन) की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है।
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इसके लिए कई जरूरी नियमों का प्रावधान किया गया है। जैसे इसमें गलती को सही करने की प्रक्रिया में खाता धारक के साथ ही आपके नियोक्ता का सिग्नेचर होना आवश्यक हो जाता है आदि जैसी कई बातें इसके लिए जरूरी हो जाती है।
लेकिन कंपनी बंद होने के बाद पूर्व कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां कंपनी बंद हो चुकी है वहां के एंप्लॉयर (पूर्व कर्मचारी) वो फिजिकल ज्वॉइंट डिक्लेरेशन दे सकते है। ज्वॉइंड डिक्लेरेशन (Joint Declaration) के लिए ऑफिशियली तौर पर ऑथराइज होना सबसे जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में किससे ऑफिशियली ऑथराइजेशन कराया जाए इसे समझने में खासी परेशानी होती है। साथ ही एंप्लॉयर को यह पता नहीं होता कि इसके लिए कौन ऑथराइज्ड है और कौन अन-अथराइज्ड होगा।
जबकि आप अपने आसपास मौजूद कुछ लोगों से ऑफिशियली ऑथराइजेशन (Official Authorised) करा सकते हैं। ऑफिसर में सबसे पहला है आपके बैंक मैनेजर। सबसे रिलायबल आपके बैंक का मैनेजर ही होगा। आपके क्षेत्र का पोस्ट मास्टर हो सकता है। सब पोस्ट मास्टर भी हो सकता है। अगर आप अपने क्षेत्र या गांव के मुखिया से भी करवा सकते हैं तो भी मान्य होगा।
पंचायत बोर्ड का प्रेसीडेंट भी हो सकता है। पार्षद, MLC, MLA या फिर MP से या फिर राज्य स्तर पर होने वाली रीजनल कमेटी में लेबर सिक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी आप बतौर ऑफिशियली ऑथराइज्ड करवा सकते हैं।
रिलेटेड सेंट्रल बोर्ड (Related Central Board) का मेंबर भी कर सकता है। सेंट्रल मिनिस्टर से भी करवा सकते है। ऐसी स्थिति में सिग्नेचर करने वाले का आप पूरा नाम, पदनाम, कंप्लीट एड्रेस, पिनकोड और ईमेल ID याद से लिख लें। क्योंकि इसके बाद EPFO द्वारा उसको चिट्ठी लिखी जाएगी और ईमेल भी किया जाएगा, जिसका कंफर्मेशन आने के बाद ही इसे विभाग आगे बढ़ाएगा। तभी आपकी प्रक्रिया आरंभ हो पाएगी।