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EPFO NEWS: केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारियों और अधिकारियों के 2008 के फैसले को किया निरस्त, पढ़िए डिटेल

EPFO NEWS: केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारियों और अधिकारियों के 2008 के फैसले को किया निरस्त, पढ़िए डिटेल

बोर्ड ने सर्वसम्मति से केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के अध्यक्ष को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि की कार्यकारी समिति और अन्य उप-समितियों का पुनर्गठन करने के लिए अधिकृत किया।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 235वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

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बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) उपाध्यक्ष और केंद्रीय श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की सह-अध्यक्ष और श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और सदस्य सचिव नीलम शमी राव उपस्थित थीं।

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बोर्ड ने इन बातों पर चर्चा की और निर्णय लिए

बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के खातों में 13 लाख करोड़ रुपये की मूल राशि पर लगभग 1,07,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक आय राशि के वितरण की सिफारिश की है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मूल राशि 11.02 लाख करोड़ रुपये थी और उसपर आय की राशि 91,151.66 करोड़ रुपये थी। वितरण के लिए अनुशंसित कुल आय रिकॉर्ड में अब तक की सबसे अधिक है।

बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रशासित योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान और वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान को स्वीकृति भी प्रदान कर दी।

अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें विनियम, 2008 को निरस्त

बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 और कर्मचारी भविष्य निधि (अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2008 को निरस्त करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों के नए सेवा विनियमन को स्वीकृति दे दी।

बोर्ड ने सर्वसम्मति से केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के अध्यक्ष को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि की कार्यकारी समिति और अन्य उप-समितियों का पुनर्गठन करने के लिए अधिकृत किया।