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EPS 95: SAIL का बड़ा बयान-सिर्फ ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने से पेंशन का कोई अधिकार नहीं…17 अप्रैल तक करें आवेदन

EPS 95: SAIL का बड़ा बयान-सिर्फ ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने से पेंशन का कोई अधिकार नहीं…17 अप्रैल तक करें आवेदन
  • इच्छुक और पात्र सदस्यों को ऑनलाइन संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करते समय ईपीएफओ दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited) ने एक बार फिर सेफ गोल दाग दिया है। ईपीएफओ और कर्मचारियों-अधिकारियों के बीच खुद को सुरक्षित कर लिया है। सेल प्रबंधन की ओर से एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि ईपीएस 95 के लिए आवेदन करने वाले अपनी जिम्मेदारी खुद तय कर लें।

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यानी इच्छुक और पात्र सदस्यों को ऑनलाइन संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करते समय ईपीएफओ दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। सदस्य कृपया ध्यान दें कि केवल संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने से उच्च पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिलता है और यह ईपीएफओ प्राधिकरण के अंतिम निर्णय के अधीन है। पेंशन मिलेगी कि नहीं, यह ईपीएफओ ही तय करेगा।

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सेल से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा सेल (SAIL) ने यह भी अनुरोध किया है कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म 17 अप्रैल तक भर दें। ऐसा इसलिए बोला गया है कि सेल प्रबंधन ईपीएफओ को यह बता सके कि उसके कितने कर्मचारी और अधिकारी आवेदन कर चुके हैं, जबकि ईपीएफओ ने 3 मई तक का समय दिया है।

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सेल प्रबंधन ने कार्मिकों से कहा है कि ईपीएस-95 (EPS 95) पर निर्देशों/दिशानिर्देशों के संबंध में अधिक जानकारी समय-समय पर सेल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में ईपीएफओ द्वारा जारी किए जा रहे किसी भी निर्देश के बारे में खुद को अपडेट रखें। किसी भी प्रश्न/सहायता के लिए सदस्य संबंधित संयंत्र/यूनिट के नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, जिसका विवरण सेल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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ईपीएफओ परिपत्र में बताए गए तौर-तरीकों के अनुसार, ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से संयुक्त विकल्प जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है:

ए) वास्तविक मजदूरी पर योगदान के लिए ईपीएस योजना के खंड 26(6) के तहत अनुमति आवश्यक है।
बी) विकल्प दाखिल करने की तिथि पर पीएफ खाते की शेष राशि और उसके लिए प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण।
ग) भुगतान की तिथि तक देय ब्याज सहित अंशदान जमा करने के लिए सदस्य द्वारा वचनबद्धता।