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EPS 95: उच्च पेंशन के ब्याज को लेकर EPFO ने कही ये बात

EPS 95: उच्च पेंशन के ब्याज को लेकर EPFO ने कही ये बात
  • पात्र पेंशनर को तीन महीने का समय अंतर की राशि जमा करने हेतु दिया जाएगा और प्रत्येक महीने के बाद ब्याज की राशि बढ़ जाएगी।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त छत्तीसगढ़ के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति फॉर ईपीएस 95 पेंशनर्स छत्तीसगढ़ इकाई की बैठक हुई। वार्ता के दौरा भविष्य निधि अधिकारियों ने बताया कि उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पात्र व्यक्तियों को डिमांड नोट भेजना शुरू कर दिया गया है। लेकिन संख्या हजारों में होने के कारण इस की गति धीमी रहने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

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जमा की जाने वाली अंतर की राशि का कैलकुलेशन शीट भी डिमांड नोट के साथ भेजा जा रहा है, ताकि संबंधित पेंशनर को कोई संदेह या भ्रम न रहे। एक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया कि रिवाइज्ड मासिक पेंशन और पेंशन के एरियर्स के विषय में डिमांड नोट में कोई वर्णन नहीं लिखा जा रहा है। इस पर एलएम सिद्दीकी ने कहा अंतर की राशि+ब्याज जमा करने के पूर्व पेंशनर को जानना जरूरी था कि उसे कितना मासिक पेंशन मिलेगा और पेंशन का एरियर्स कितना होगा। इस पर ईपीएफओ ने असमर्थता जताई।

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प्रश्न किया कि अंतर की राशि जमा करने के बाद नए पीपीओ का आवंटन करने, नए पेंशन के एरियर्स का एकमुश्त भुगतान करने और नए रिवाइज पेंशन को प्रारंभ करने की कोई संभावित समय सीमा बता सकते हैं। इसके उत्तर में भी उन्होंने कहा कि कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, जब तक कि डिमांड नोट के अनुसार राशि जमा नहीं हो जाती।

पात्र पेंशनर को तीन महीने का समय अंतर की राशि जमा करने हेतु दिया जाएगा और प्रत्येक महीने के बाद ब्याज की राशि बढ़ जाएगी। डिमांड नोट सीधे नियोक्ता को भेजे जा रहे हैं, जिसे वे संबंधित पेंशनर को सौंपेंगे।

जिन व्यक्तियों/पेंशनर्स के आवेदन के स्टेटस में “pending with SS ‘ लिखा है। उन आवेदनों को एंप्लॉयर को भेजा जाएगा, ताकि वे संबंधित पेंशनर से आवेदन की त्रुटियों को ठीक करवाकर वापस भेजें। आरपीएफसी किसी भी आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं करेंगे। उसके पहले उचित समय देकर लिखित में पेंशनर को कम से कम एक महीने का समय दिया जाएगा। अर्थात पेंशनर को अपने आवेदन में त्रुटि ठीक करने का विकल्प मौजूद है।

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सभी आवेदनों को पूर्ण करके 30 सितंबर तक नियोक्ता को ईपीएफओ को भेजना होगा। उच्च पेंशन का एरियर्स प्रत्येक पेंशनर को उसकी रिटायरमेंट की तारीख से ईपीएफओ द्वारा देय होगा।

ईपीएफओ की टीम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभिषेक कुमार के अतिरिक्त उमेश बोरकर-आयुक्त 2, शफी कुरैशी-लेखाधिकारी और तारेंद्र कुमार मजगहे-लेखाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एलएम सिद्दीकी-राज्य अध्यक्ष, नारायण भावसार-अध्यक्ष राज्य वन विकास निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, बीजे पटनायक-सचिव एनएसी रायपुर, एजाजुर्रहमान को-ऑर्डिनेटर राजनांदगांव, नजब अली-अध्यक्ष बीएनसी मिल्स सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने चर्चा में भाग लिया।

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