- नॉमिनी के रूप में अगर, किसी ने पत्नी का नाम नहीं जोड़ा है तो जोड़ लें, ताकि संकट के समय परिवार का सहारा पेंशन बनी रही।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईपीएफओ की ओर से डिमांड लेटर जारी किया जा रहा है। लगातार लोगों को लेटर मिल रहा है। कितनी राशि जमा करनी है और कितना एरियर मिलेगा, यह स्पष्ट होता जा रहा है।
इसलिए पेंशन को लेकर कोई लापरवाही न बरतें। छोटी-छोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है। खासतौर से नॉमिनी को लेकर। आपकी पत्नी को जिंदगी भर पेंशन मिलती रहे, इसका इंतजाम कर लीजिए। आपकी चूक घर वालों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सतर्क हो जाइए।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ की ओर से ईपीएस 95 हॉयर पेंशन शुरू होने जा रही है। बहुत से लोगों ने नॉमिनी का नाम तक दर्ज नहीं किया है। देश की कई ऐसी कंपनियों के कर्मचारी हैं, जिन्होंने नॉमिनी का कॉलम ही खाली छोड़ा है। यह नुकसानदायक है।
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पढ़िए क्या बोल रहे जानकारी
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी के सामने कई केस आए। यूनियन कार्यालय में बातचीत के दौरान जेपी त्रिवेदी ने बताया कि बहुत से कर्मचारी और अधिकारी नॉमिनी का नाम छोड़ देते हैं। किन्हीं कारणों से उल्लेख नहीं करते हैं।
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ऐसे में अगर, एक्सीडेंट में किसी कार्मिक की जान जाती है तो पत्नी पेंशन से वंचित हो जाएंगी। अगर, नॉमिनी में पत्नी के नाम का जिक्र है तो वर्तमान से ताउम्र तक पत्नी पेंशन की हकदार होगी। पेंशन को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होगा। अन्यथा पत्नी हायर पेंशन की राशि से वंचित हो जाएगी।
50 प्रतिशत नहीं, पूरी पेंशन मिलेगी
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हादसे में अगर किसी कार्मिक की जान जाती है तो पत्नी को शत-प्रतिशत पेंशन मिलेगी। सामान्य तौर पर पति की मृत्यु के बाद 50 प्रतिशत ही पेंशन का हक पत्नी को होता है। इसलिए नॉमिनी के रूप में अगर, किसी ने पत्नी का नाम नहीं जोड़ा है तो जोड़ लें, ताकि संकट के समय परिवार का सहारा पेंशन बनी रही।