सरकार ने बदला पेंशन का नियम, इनकी साइन से खाते में आएगा पैसा

  • राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 95 (3) और नियम 107 (2) के अनुसार, पारिवारिक पेंशन का दावा फॉर्म 14 में किया गया है।
  • पारिवारिक पेंशनभोगी को होने वाली समस्या को देखते हुए, मामले पर सरकार ने विचार किया है।

सूचनाजी न्यूज, जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajsthan Govt) ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दे दिया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 (Rajasthan Civil Services (Pension) Rules 1996) के फॉर्म संख्या 14 में परिवर्तन किया गया है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम प्रभाग (Government of Rajasthan Finance Department Rules Division) की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधा लाभ होगा। विसंगतियों को लेकर होने वाली शिकायतों का समाधान हो जाएगा।

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सरकार के सचिव देबाशीष पुष्टि की ओर से जारी पत्र में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 (Rajasthan Civil Services (Pension) Rules 1996) के नियम 95 (3) और नियम 107 (2) के अनुसार, पारिवारिक पेंशन का दावा फॉर्म 14 में किया गया है। इन नियमों के फॉर्म 14 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि सत्यापन किया जाना चाहिए दो राजपत्रित सरकारी सेवक या उस कस्बे या गाँव या परगने के दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्ति जहाँ आवेदक रहता है।

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पारिवारिक पेंशनभोगी (Family pensioners)  को होने वाली समस्या को देखते हुए, मामले पर विचार किया गया है और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आवेदक जिस शहर या गांव में रहता है, वहां केवल एक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी या सम्मानित व्यक्ति द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होगी।

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तदनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के क्रम संख्या 12 और फॉर्म संख्या 14 के नोट को इस सीमा तक संशोधित किया गया है। नियमों में आवश्यक संशोधन उचित समय पर किया जाएगा। राज्यपाल के आदेश से गजट जारी हो गया है।

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